शिक्षक lb को मिलेगा समयमान वेतनमान का लाभ ? यहाँ देखिए पूरी खबर ।

क्या आप शिक्षक lb हैं , क्या आपको आपके पूर्व पद का मिलने वाले समयमान वेतन का लाभ मिलेगा, या नहीं; देखें पूरी खबर ।
जब से राज्य शासन की ओर से समयमान वेतनमान का आदेश जारी हुआ है तब से खासकर उन शिक्षकों में समयमान वेतनमान को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई जो आठ वर्ष के सेवा पूर्ण करने के पश्चात नियमित होकर शिक्षक lb संवर्ग बन चुके हैं।



शिक्षक lb संवर्ग में समयमान वेतनमान को लेकर संशय की स्थिति बनने का कारण यह भी है कि कुछ जिले में शिक्षक lb संवर्ग को समयमान वेतनमान हेतु जारी अपने ही आदेश को स्थानीय प्रशासन द्वारा पलट देना।
इस संदर्भ में दिनांक-10.08.2009 को छत्तीसगढ़, शासन वित्त एवं योजना विभाग,दाऊ कल्याण सिंह भवन,मंत्रालय,रायपुर का वह आदेश तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवाओं के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने के सम्बंध में स्पष्टीकरण दिया गया है।


 यह  पत्र शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष ,समस्त संभयुक्त ,समस्त जिलाध्यक्ष के नाम जारी किया गया था। इस पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभाग एवं कर्मचारी संगठन द्वारा उक्त परिपत्रों के क्रियान्वयन के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया है।  



इस पत्र में  वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 97/107/वित्त /नियम /चार /2008 ,दिनांक 28 अप्रैल 2008 वित्त निर्देश क्रमांक 11/2088 
वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 08/सी -2802 /वित्त /नियम/चार /2009 ,दिनांक15  जनवरी 2009 वित्त निर्देश क्रमांक 02 /2009  को संदर्भ दिया गया है।

 इस पत्र के क्रमांक तीन में उठाये गए बिंदु -
क्या राज्य शासन के  एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना में शामिल की जावेगी? 

स्पष्टीकरण -
1.यदि समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होता है तो पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतन की गणना हेतु शामिल किया जाएगा।

2. यदि उच्च वेतनमान के पद पर संविलियन होता है तो उक्त उच्च पद पर समयमान वेतन की हेतु पूर्व पद की सेवा अवधि शामिल नहीं की जाएगी ,किन्तु यदि संविलियन के पूर्व पद में समयमान वेतन की पात्रता आती  है तो उसे इसका लाभ प्राप्त होगा यदि ऐसा करना लाभप्रद हो। 

3.यदि निम्न वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होता है तो उक्त पद पर समयमान  वेतन की गणना हेतु पूर्व पद की सेवा अवधि ऐसा मानते हुए शामिल किया जायेगा जैसा कि संविलियन के पूर्व के पद पर उसकी   न्युक्ति संविलियन के उपरांत धारित पद के वेतनमान पर हुई थी। 

 उपरोक्त  स्पष्टीकरण का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि ऐसे शिक्षक जो कि आठ वर्ष के सेवा के उपरांत शिक्षक lb बन चुके हैं ;वे भी समयमान वेतन की पात्रता रखते हैं। 

दोस्तों आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएँ। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे की कुछ शिक्षक lb संवर्ग जो संशय की स्थिति में हैं उनके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा न रहे।धन्यवाद  

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1 Comments

  1. जब सरकार दे तब तो माने

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