nps खाते में जमा राशि किसी का कम तो किसी का ज्यादा ......अंतर राशि जमा करने जल्द करें आवेदन


रायपुर । प्रदेश में समय-समय पर विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को NPS(NATIONAL PENSION SCHEME ) के अंतर्गत होने वाली कटौती राशि को संबंधित कर्मचारियों के NPS अकाउंट में जमा करने के लिए अनेको बार ज्ञापन सौपा जाता रहा है ।




इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2012 से मई 2019 तक कुल 86 महीने का NPS कटौती राशि NPS अकाउंट में जमा हो जाना था। अधिकारीयों की उदासीनता की वजह से किसी शिक्षक का 8-10 तो किसी का 15-17 माह का राशि संबंधित के NPS खाते में आज पर्यन्त तक जमा नहीं हो पाया है।  यह समस्या उन शिक्षकों का भी है जिनका संविलियन हो गया है और वे पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में जा चुके हैं। 



NPS कटौती की राशि खाता में जमा नहीं होने की शिकायत उन शिक्षकों में ज्यादा है जिनका वेतन सर्व शिक्षा अभियान और RGSM मद से बनता है। NPS कटौती की राशि किसी का 8 -10 माह का तो किसी का 15 -17 माह का कटौती राशि संबंधित के खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया है।



कुछ शिक्षकों से बात करने पर पता चला कि वे NPS कटौती की अंतर राशि को उनके NPS  खाता में जमा करने के लिए वे अनेकों बार आवेदन दे चुके हैं। उसके बाद भी आज पर्यन्त तक NPS कटौती की अंतर राशि उनके खाते में जमा नहीं हुआ है।




यदि आपके वेतन से NPS के अंतर्गत होने वाली कटौती राशि आपके NPS खाते में जमा नहीं हुआ है तो आप अपने NPS अकाउंट में ऑनलाइन लॉगिन होकर वर्षवार जमा राशि का स्टेटस प्रिंट करा लें और माहवार मिलान करके संबंधित अधिकारी के पास अंतर राशि को जमा करने आवेदन कर दीजिए। ध्यान रखें आवेदन के साथ स्टेटस का कॉपी लगाना न भूलें।   


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