क्रमोन्नति /समयमान को लेकर चल रही शंकाओं के बीच पचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय एवं विकास विभाग ने जारी किया पत्र।

रायपुर6 अप्रैल 19। शिक्षक LB संवर्ग जो की पूर्व में पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के अंतर्गत आते थे।चूँकि पंचायत विभाग में सात वर्ष के सेवा अवधि के बाद समयमान वेतन/क्रमोन्नति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उस समय के तत्कालीन सरकार द्वारा 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया।



 जब से शासन द्वारा  क्रमोन्नति /समयमान वेतन के संबंध में जब से आदेश जारी किया गया है तब से शिक्षक lb संवर्ग जो की पहले पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग के अंतर्गत आते थे उनका मानना है कि चूँकि वे पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग में समयमान वेतन/क्रमोन्नति संबंधी अहर्ता को पूरा कर चुके थे इस लिए वे भी क्रमोन्नति /समयमान वेतन की पात्रता रखते हैं।


पचायत /नगरीय निकाय विभाग में रहते ही शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार समयमान वेतन /क्रमोन्नति नहीं मिला। चूँकि अब शासन के द्वारा क्रमोन्नति /समयमान वेतन हेतु आदेश जारी किया जा चूका है इसको लेकर पंचायत /नगरी निकाय संवर्ग से संविलियन होकर शिक्षा विभाग में आ चुके शिक्षकों में समयमान वेतन /क्रमोन्नति को लेकर अपवाहों का दौर चल रहा है।

इस संबंध में विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार भरोसा दिलाया जा रहा है कि शिक्षक lb संवर्ग को समयमान वेतन /क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा।विभिन्न संगठनों के द्वारा समयमान वेतन /क्रमोन्नति के संबंध में लगातार ज्ञापन सौपा जा रहा है जिसके संबंध में विभिन्न जिलों से शिक्षक lb संवर्ग को समयमान वेतन/क्रमोन्नति दिए जाने के संबंध में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को मार्गदर्शन हेतु पत्र लिखा गया था।

इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 12-17 /2018 /20 दो दिनांक 07.03.19 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग )भर्ती एवं पदोन्नति नियम 19 अनुसार कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया है।

इस पत्र में संविलियन निर्देश क्रमांक एक दिनांक 30. 06.18 की कंडिका 5 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि 01.07.18 के पूर्व की किसी भी प्रकार के एरियर्स का भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा देय नहीं होगा। संविलियन के पूर्व की किसी भी प्रकार के एरियर्स की भुगतान संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाएगा।

इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक lb संवर्ग जो पूर्व में पंचायत /नगरीय निकाय  संवर्ग  में आते थे उन्हें  पूर्व के नियोक्ता द्वारा तत्समय लागु वेतनमान के अनुसार समयमान वेतन /क्रमोन्नति प्रदान किया जाएगा।इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पत्र का अवलोकन करें।



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