बालोद, दिनांक10.04.19।अंततः राज्य कार्यालय के क्रमोन्नति /समयमान वेतन के संबंध में दिनांक 06.04.19 को जारी स्पष्ट निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के द्वारा अपने अधीनस्थ विकास खंड शिक्षा अधिकारी बालोद/गुरुर /गुंडरदेही /डौंडी लोहरा /डौंडी जिला- बालोद को शिक्षक lb संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान बाबत पत्र जारी किया है।
इस पत्र में जिला शिक्षा अधिकारी बालोद द्वारा शिक्षक पंचायत /नगरी निकाय संविलियन निर्देश क्रमांक 1 दिनांक 30.06.18 की कंडिका 5 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि इस आदेश के अनुसार संविलियन तिथि के पूर्व की अवधि का किसी भी प्रकार की अवशेष राशि स्कूल शिक्षा विभाग से देय नहीं होगा।
इस पत्र कहा गया है कि संविलियन तिथि के पूर्व शिक्षक lb संवर्ग के शिक्षक क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान के लिए पात्र हो तो ,उसकी सेवा पुस्तिका के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर पात्रता तिथि से 5 वर्ष पूर्व कार्य निष्पादन मूल्याङ्कन पत्रक एवं अचल सम्पत्ति विवरण पत्र के साथ संबंधित निकाय (जिला/जनपद/नगरीय निकाय ) को भेजना सुनिश्चित करें।
इस पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच /न्यायालयीन प्रकरण दर्ज है तो प्रस्ताव में उस बात का भी किया जाय।
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