माननीय उच्च न्यायालय का शिक्षकों के पक्ष में एक और अहम निर्णय...... देखिए पूरी खबर विस्तार से


जैसा की आप सभी को ज्ञात है कि हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जनपद पंचायत दंतेवाड़ा को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके लगभग 23 शिक्षक एलबी को क्रमोन्नति देने आदेशित किया था जिस पर जनपद पंचायत दंतेवाड़ा ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर याचिका कर्ता के साथ-साथ 23 शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान जारी किया था। 



अब माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में एक और अहम निर्णय दिया है। दरअसल चित्रा साहू ,अपर्णा वर्मा ,तेजराम सहित 22 शिक्षकों को संबंधित जिला पंचायत /जनपद पंचायत द्वारा इस आधार पर संविलियन से वंचित कर दिया गया था की उन्होंने बिना अनुमति लिए ही पूर्व पद से उच्चपद पर चले गए थे और वर्तमान पद पर उन्हें संविलियन हेतु 8 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है। 

 शासन द्वारा शिक्षक पं. संवर्ग का जब जुलाई 2018 में संविलियन किया गया ,तब उक्त शिक्षकों को संविलियन से वंचित कर दिया गया और यह तर्क दिया गया कि बिना अनुमति के पूर्व पद से उच्च पद पर गए हैं इस लिए पूर्व पद की सेवा अवधि को संविलियन के लिए गणना नहीं किया जाएगा और  वर्तमान पद पर कार्य करते हुए  8 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है। 



उपरोक्त निर्णय से असहमत होकर चित्रा साहू ,अपर्णा वर्मा ,तेजराम सहित 22 शिक्षकों ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पूर्व पद की सेवा अवधि को जोड़कर संविलियन दिए जाने की मांग की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए 22 शिक्षकों के पूर्व पद की सेवा अवधि को जोड़ते हुए संविलियन का लाभ देने आदेशित किया है। राज्य स्तरीय शिक्षक एलबी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने यहाँ क्लिक करें।  

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