बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में होने वाली नियमित शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर तीसरी याचिका ।बिलासपुर से प्रकाशित न्यायधानी अखबार के मुताबित माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से भर्ती विज्ञापन को बाधित रखे जाने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा संवर्ग भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती देते हुए बलौदाबाजार जिले की व्याख्याता पंचायत श्रीमती किरण साहू ने अधिवक्ता श्री उदय प्रताप सिंह साहू के माध्यम से हाई कोर्ट में भर्ती विज्ञापन को चुनौती देते हुए रिट याचिका प्रस्तुत की गयी ,जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13.05.19 को याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी उत्तरदायीगणों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है ,तथा याचिका में अंतिम निर्णय से भर्ती विज्ञापन को बाधित रखने का निर्देश दिया है।
0 Comments