दंतेवाड़ा 08 .05.19 ।जनपद पंचायत दंतेवाड़ा ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पक्षकार श्री अशोक कुमार नाग ,सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला-नेटापुर तथा 33 अन्य सहायक शिक्षकों के नाम क्रमोन्नति आदेश जारी किया है।
दरअसल दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला -नेतापुर के सहायक शिक्षक श्री अशोक कुमार नाग तथा 33 अन्य शिक्षकों ने निर्धारित सेवा शर्त पूर्ण कर लेने के बाद भी क्रमोन्नति नहीं मिलने से माननीय हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किये थे जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पक्षकार श्री अशोक कुमार नाग तथा 33 अन्य शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिए थे।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जनपद पचायत दंतेवाड़ा ने श्री अशोक कुमार नाग तथा 33 अन्य शिक्षकों को क्रमोन्नति आदेश जारी करते हुए कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटीशन न. 812/2019 पक्षकार श्री अशोक कुमार नाग ,सहायक शिक्षक ,शासकीय प्राथमिक नेटापुर तथा 33 अन्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन में पारित आदेश दिनांक-07.02.19 व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ,महानदी भवन ,अटल नगर,जिला रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 12-17/2018/20-दो दिनांक 07.03.19 एवं पत्र क्रमांक 12-03/2018/20-दो दिनांक 06.04.19 तथा छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस भवन रायपुर के आदेश क्रमांक/पचा./प. ग्रा. वि.वि./22/2011 /1094 दिनांक02.11.2011 में दिए गए निर्देश /प्रावधान अनुसार प्रथम नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके निम्नांकित सहायक शिक्षक पंचायत (lb ) को उनके नाम के समक्ष कलम 10 में दर्शित तिथि से क्रमोन्नत वेतनमान 9300 -34800 +4200 ग्रेड पे पर स्वीकृत किया जाता है।
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