मुख्यालय में निवास करने पर ही पंचायत/नगरीय निकाय के 2 तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से मिलेगा वेतन... शिक्षक नेताओं ने जताई नाराजगी


राजनांदगॉव दिनांक-05.05.19  राजनांदगॉव  जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा दिनांक-03.05.19 को सर्व  विकास  खंड शिक्षा अधिकारी ,सर्व प्राचार्य हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी जिला राजनांदगॉव को आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि विकास खंडस्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों तथा हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी में पदस्थ व्याख्याता ,व्याख्याता पंचायत/एल बी अन्य शिक्षक तथा कर्मचारी का मुख्यालय में निवास करना सुनिश्चित किया जावे ।

इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि विकासखंड स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी ,शिक्षक संवर्ग अन्य कर्मचारी मुख्यालय में निवास करना सुनिचित करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला राजनांदगॉव को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।


जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक/पूर्वमाध्यमिक/हाईस्कूल /हायर सेकेंडरी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच /पंच से हस्ताक्षर युक्त तथा नगरी निकाय में संचालित प्राथमिक/पूर्वमाध्यमिक/हाईस्कूल/हायरसेकेंडरी, महापौर /अध्यक्ष ,पार्षद के दो तिहाई सदस्यों से हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र प्रतिमाह 20 तारीख तक आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही उनका वेतन देय तैयार कर आहरण किया जावेगा ।

इस पर शिक्षक नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा है कि शासन हमेशा शिक्षकों के साथ ही ऐसा व्यवहार करती है अन्य विभागों के लिए कभी भी इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं होता, इस प्रकार के आदेश से शिक्षकों का मनोबल गिरता है।

 इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पत्र का अवलोकन करें।
   

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