रायपुर।छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ,अटल नगर रायपुर को ज्ञापन सौंप कर शिक्षा एलबी संवर्ग की पदोन्नति पर रोक लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन में तर्क देते हुए मांग किया है कि शिक्षक एलबी संवर्ग का संविलियन शिक्षा विभाग में 2018 में हुआ है, जबकि शिक्षा विभाग के पदोन्नति नियम के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही गोपनीय चरित्रवली के आधार पर पदोन्नति की पात्रता होती है।
जबकि शिक्षक एलबी संवर्ग का शिक्षा विभाग में सेवा अवधि दो वर्ष ही हुआ है ,इसके विपरीत नियमित शिक्षक शिक्षकों का वर्षों से पदोन्नति नहीं हुआ है, इस लिए शिक्षक एलबी संवर्ग पदोन्नति के दायरे में आते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के ज्ञापन में जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक यदि एक्शन लिया जाता है तो शिक्षक एलबी संवर्ग का पदोन्नति 2023 में ही हो पायेगा। राज्य स्तरीय शिक्षक एलबी व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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