रायपुर दिनांक-15.05.19। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक lb संवर्ग के कर्मचारियों को उनके पूर्व सेवा काल (शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर कार्यरत सेवा अवधि ) का एरियर्स राशि भुगतान हेतु दिनांक -06 .04.19 को पंचायत संचालनालय ,छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन ,अटल नगर,रायपुर से प्रदेश के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,छत्तीसगढ़ तथा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ के नाम पत्र जारी हुआ था परन्तु संबंधित अधिकारीयों द्वारा आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया है।
मंत्रालय से दिनांक-15.04.19 को जारी इस पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनका संविलियन दिनांक-01.07.18 को स्कूल शिक्षा विभाग में हो चूका है, उनके संविलियन के पूर्व के बकाया स्वत्यों के भुगतान के संबंध में ,छत्तीसगढ़ कोषालय सहित भाग एक के सहायक नियम 268 के नीचे उल्लेखित टिप्पणी 2 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया है।
आदेश के मुताबिक उपरोक्त कर्मचारियों को उनके पूर्व नियोक्ता द्वारा तत समय लागू वेतनमान के अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुए समयमान वेतन/पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया जाना है।
दरअसल एरियर्स भुगतान हेतु जारी इस आदेश एक माह से भी अधिक समय हो गया परन्तु पूरे प्रदेश में इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा सका है।पंचायत संचालनालय से जैसे ही एरियर्स राशि का भुगतान हेतु आदेश जारी हुआ शिक्षक lb संवर्ग के कर्मचारी शीघ्र ही एरियर्स राशि मिलने का आस लगाए हुए थे। इस संबंध में शिक्षक नेताओं का कहना है कि एक माह बीत जाने के बाद भी इस पर कायर्वाही नहीं किया जाना समझ से परे है।
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