मुंगेली दिनांक -08.05.19 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली के द्वारा 1 जुलाई 2019 की स्थिति में 8 वर्ष की सेवा या उससे अधिक सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के शिक्षकों की वरिष्ठता सूचि तैयार करने हेतु मुंगेली जिले के तीनों विकास खंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली,लोरमी व पथरिया को पत्र जारी किया है।
दरअसल उस समय तत्कालीन राज्य शासन के द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन के घोषणा के पश्चात शिक्षक पं संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रकिया प्रारम्भ किया गया परन्तु सरकार के द्वारा बनाए गए संविलियन नियम के अनुसार 01.07.2018 की स्थिति में 8 वर्ष की सेवा अवधि या उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का ही शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ। ऐसे में लगभग 48000 शिक्षक पंचायत संवर्ग संविलियन से वंचित हो गए। संविलियन से वंचित शिक्षक पंचायत संवर्ग के लिए शासन के द्वारा संविलियन नियम बनाया गया और कहा गया कि संविलियन से वंचित शिक्षक पंचायत संवर्ग का सेवा अवधि जैसे-जैसे 8 वर्ष पूर्ण होते जाएगा वर्ष में दो बार जुलाई और जनवरी में संविलियन किया जाएगा।
परन्तु इस नियम में पुनः बदलाव करते हुए वर्ष में एक बार जुलाई माह में संविलियन किये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया। इस नियम से ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग जिनको जुलाई के पश्चात अगस्त,सितंबर ,.......दिसंबर में 8 वर्ष पूर्ण होता है उन्हें अगले जुलाई तक का इन्तजार करना पड़ता है।
शासन के इन्ही आदेश का पालन करते हुए जिला पंचायत मुंगेली के द्वारा 1 जुलाई 2019 की स्थिति में 8 वर्ष की सेवा या उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग का वरिष्ठता सूचि तैयार करने का आदेश जारी किया है।
इसको लेकर उन शिक्षकों में उत्साह का माहौल है जो पिछले 8-9 महीने से संविलियन का रह देख रहे हैं।
इस आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार शिक्षक पं संवर्ग ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम 2018 के कंडिका 06 के नियम (1)के अनुसार शिक्षक पं संवर्ग के कर्मचारियों का आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक lb के पद पर करने का निर्देश है।
अतः 1 जुलाई 2019 की स्थिति में 8 वर्ष की सेवा या उससे अधिक सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक पं संवर्ग का आवश्यक दस्तावेज तथा 5 वर्ष की गोपनीय प्रतिवेदन संधारित करते हुए वरिष्ठता सूचि तैयार कर पूर्व निर्धारित प्रपत्र में 30 मई 2019 तक हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में इस कार्यालय का अनिवार्य उपलब्ध करावें।
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