नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उच्च पद अथवा समकक्ष पद पर जाने वाले शिक्षक पं.संवर्ग को मिलेगा पुनरीक्षित वेतनमान .....माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया निर्देश


रायपुर 20.06.19 । छत्तीसगढ़ शासन ,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ,महानदी भवन ,अटल नगर जिला रायपुर द्वारा समस्त आयुक्त ,नगर पालिका निगम छत्तीसगढ़ ,समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी ,नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत छत्तीसगढ़ को पत्र जारी करते हुए ऐसे शिक्षक पं. जो नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उच्च पद या समकक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं ,उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान देने आदेशित किया गया है।



दरअसल ऐसे शिक्षक पं. जो नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उच्च पद या समकक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं ,उन्हें उनके पूर्व पद की सेवा अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान देने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका कर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए उनके पूर्व पद की सेवा अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया गया था। 

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन ,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ,महानदी भवन ,अटल नगर जिला रायपुर  द्वारा समस्त आयुक्त ,नगर पालिका निगम ,छत्तीसगढ़ ,समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी ,नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत छत्तीसगढ़ को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका (एस ) क्र. 6147/2018 .6216/2018 एवं विभिन्न प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 27.10.2011 व 12.112018 के पालन करते हुए समान पद पर नियुक्त शिक्षक संवर्ग तथा ऐसे शिक्षक( पं. ) संवर्ग जो नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना शिक्षक (नगरीय निकाय )  के उच्च पद  अथवा समान पद पर नियुक्त हुए हैं ,उन्हें उनकी पूर्व पद की सेवा अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष की सेवा के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया जावे। 



इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उक्त समय सीमा में पालन किया जाना सुनिश्चित करें। ध्यान रखा जाये कि किसी भी दशा में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का अवमानना न हो। 

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1 Comments

  1. मैनें आदेश की प्रति के साथ सभी दस्तावेज़ जिला पंचायत बस्तर में जमा किया था!उक्त आदेश के तहत अभी तक कोई प्रतिफल नही मिला ! क्या मैं RTI से जाऊँ؟

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