RTE के तहत निजी शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब 12वीं तक पढेंगे उसी संस्था में .......शासन मुहैया करेगी शुल्क की राशि

रायपुर 24 जून 19 ।छत्तीसगढ़ शासन के विगत 12 जून को सम्पन्न हुए कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विषयों पर अहम निर्णय लिये गये थे । जिसमें शिक्षा सत्र 2019 -20 से विद्यार्थियों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने पर सहमति बनी थी ।



छत्तीसगढ़ शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग ,महानदी भवन,अटल नगर रायपुर द्वारा आज दिनांक 24.06.2019 को पत्र जारी कर कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनिवार्य एवम निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी अशासकीय शालाओं में कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उन्हीं विद्यालयों में कक्षा 12 तक अध्ययन के लिए निरन्तरता प्रदान की जाती है।

मुख्य सचिव श्री गौरव द्विवेदी छत्तीसगढ़ शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग के नाम से जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को उन्ही (निजी) विद्यालयों में स्वमेव आगामी कक्षा में नाम दर्ज करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इस सम्बंध में जारी आदेश में कहा गया है कि निजी अशासकीय शालाओं में प्रवेश कराये गए विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि शासन द्वारा विद्यालयों को देय होगी । इसके लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष राशि 15000/- अधिकतम निर्धारित की जाती है।

इस आदेश के अनुसार शासकीय विद्यालयों में कक्षा नवमीं की पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाएगी । अन्य बोर्ड से सम्बद्ध शालाओं के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री हेतु राशि 1000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष देय होगा । इस आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि निजी शालाओं के छात्रों को शासकीय शालाओं के जैसे गणवेश या गणवेश अनुदान नही दिया जायेगा।

यदि निजी अशासकीय शालाओं में आगे की कक्षा नही होने पर अन्य नजदीकी निजी शालाओं में पालकों से सहमति के आधार पर कक्षा नवमीं में दर्ज संख्या के 25 ℅ की सीमा में प्रवेश दिलाने को कहा गया है ,जहाँ निजी शाला नही है वहां शासकीय शालाओं में प्रवेश दिलाने को कहा गया है ,इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।





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