नॉन बीएड व्याख्याता पंचायत पर लटकी तलवार.....उत्तीर्ण नही होने पर नियमितीकरण लाभ से वंचित, शासनादेश प्रसारित


रायपुर दिनांक 16.07.19 । कल ही शिक्षक एलबी न्यूज़ द्वारा अनापत्ति प्राप्त किये बिना निम्न पद से उच्च पद या समान पद पर जाने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग  का पूर्व पद के सेवा अवधि को संविलियन में जोड़े जाने से पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ ,अटल नगर रायपुर का आदेश सम्बन्धी न्यूज़ प्रकाशित किया गया था।



पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ ,अटल नगर रायपुर दिनांक 15.07.19 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला बिलासपुर को मार्गदर्शन के प्रतिउत्तर में पत्र जारी कहा गया था कि ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग जो नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त किये बिना समान पद या निम्न पद से उच्च पर गए हैं ,उनके पूर्व पद की सेवा अवधि को संविलियन के लिए जोड़ा जाना उचित नही होगा।

इससे पहले ही  मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत कोंडागॉव के द्वारा डीएड/डीएलएड वाले व्याख्याता पंचायत का नियमितीकरण करके वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने के सम्बंध में पंचायत संचालनालय को पत्र लिखकर मार्गदर्शन चाहा गया था।



पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ ,अटल नगर रायपुर द्वारा दिनांक 08.07.19 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत कोंडागांव को डीएड/डीएलएड वाले व्याख्याता पंचायत के नियमितीकरण करके  वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने के सम्बंध में चाही गई मार्गदर्शन के प्रतिउत्तर में पत्र जारी कर कहा है कि 

➧व्याख्याता पंचायत के लिए आवश्यक योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अतः ऐसे व्याख्याता पंचायत जो बीएड उत्तीर्ण नही है ,उन्हें नियमित किया जाना उचित नही होगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदाय किया जा सकता है।

इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि बिना बीएड वाले व्याख्याता पंचायत का नियमितीकरण नहीं होगा ,जब तक वे बीएड उत्तीर्ण नहीं हो जाते।

शिक्षक एलबी व्हाट्सएप ग्रुप 


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