बालोद 18 जुलाई 19 । शिक्षाकर्मी से संविलियन हुए शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान कभी खुशी कभी गम की तरह रहा है। इसी क्रम में संविलियन हुए कुछ शिक्षकों के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई गई है, इस परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जारी निर्णय की तामिली और याचिकाकर्ताओं को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने जिला पंचायत बालोद असमंजस की स्थिति में है।
दरअसल जिला पंचायत बालोद के द्वारा संचालक ,पंचायत संचालनालय , इंद्रावती भवन ,अटल नगर ,रायपुर को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये संबंध में मार्गदर्शन हेतु पत्र लिखा है।
जिला पंचायत बालोद द्वारा माननीय हाई कोर्ट में दायर याचिका क्रमांक WPS NO 1232/2019 पारित आदेश दिनांक 22.02.19 एवं याचिका क्रमांक WPS NO 4101 /2019 पारित आदेश दिनांक 17.06.19 तथा उप सचिव पंचायत एवं ग्रा.वि.वि. द्वारा 14.11 .2014 को जारी आदेश का संदर्भ देते हुए दिनांक 18.07.19 को पंचायत संचालनालय से मार्गदर्शन चाहा गया है।
छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रा.वि.वि. मंत्रालय ,अटल नगर रायपुर दिनांक 02.11 .19 को जारी पत्र के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षाकर्मी पदोन्नति नहीं हुआ है ,उन्हें 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने का निर्देश है।
जिला पंचायत बालोद इस बात से पेशोपेश में है कि राज्य शासन द्वारा विभाग के उक्त आदेश दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है ,जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान आदेश पारित किया गया है।
जिला पंचायत बालोद के मार्गदर्शन पत्र से शिक्षक एलबी संवर्ग का धड़कने तेज हो गई है ,क्योंकि हर एक आदेश कभी आशा तो कभी निराशा लेकर आती है।
SHIKSHAK LB न्यूज़ द्वारा बालोद जिले के कुछ शिक्षकों से क्रमोन्नत वेतनमान संबंध में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि इस विषय पर कुछ माह पहले एक शिक्षक संघ के द्वारा फार्म भरवाया गया था ,परन्तु सुबह आदेश निकलना शाम को निरस्त होना जैसे खेल देखने को मिले हैं। शिक्षक एलबी व्हाट्सएप ग्रुप
अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए पत्र का अवलोकन करें।
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