निम्न पद से उच्च पद संविलियन में आया नया मोड़ .......पंचायत संचालनालय से जारी हुआ निर्देश .....शिक्षकों को लगा झटका


रायपुर 15.07.19 ।  शासन के आदेशानुसार 1 जुलाई 2019 की स्थिति में 8 वर्ष या अधिक की सेवा वाले शिक्षक (पंचायत /न.नि. )संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रक्रिया जोरों से चल रही है ,इसके साथ ही नई स्थानांतरण निति 2019 के तहत स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जोरों से चल रही है। प्रति दिन किसी न किसी जिले का स्थानांतरण सूचि प्रकाशित किया जा रहा है।



ऐसे में संविलियन या स्थानांतरण के लिए आस लिए ऐसे शिक्षक (पंचायत /न.नि. )संवर्ग को जोर का झटका लगा है जो नियोक्ता से सहमति /अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही समान पद अथवा उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं। 

दरअसल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला -बिलासपुर द्वारा पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ ,अटल नगर रायपुर को पत्र लिखकर निम्न पद से उच्च पद एवं समान पद के शिक्षक पंचायत संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था। 

उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में संचालक ,पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि नियोक्ता से अनुमति प्राप्त किये बिना शिक्षक पंचायत संवर्ग के निम्न पद एवं समान से उच्च  पद पर नियुक्त होने कर्मचारियों को उनके पूर्व सेवा अवधि की गणना कर स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संविलियन करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। 


माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी एस 2530 /2017  एवं  विभिन्न प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 28.11.17 में लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग, जिन्होंने निम्न पद पर पदस्थ रहते हुए अपने नियोक्ता से सहमति /अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना शिक्षक पंचायत संवर्ग के उच्च पद की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया में शामिल होकर उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं ,उन्हें भी उनकी निम्न पद पर कार्यरत अवधि को जोड़ते हुए 08 वर्ष सेवा अवधि के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ हेतु पात्रता होगी। उक्त आदेश के परिपालन हेतु समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला /जनपद पंचायतों को विभागीय पत्र क्रमांक /   शिक्षा /पं./पंग्राविवि /22 /292 दिनांक 2.08.18 द्वारा निर्देशित किया गया है। 

इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में केवल पूर्व पद पर कार्यरत अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष सेवा अवधि के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान करने के संबंध में  लेख है। 

ऐसे में शिक्षक पंचायत संवर्ग जो नियोक्ता से सहमति /अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही समान पद से समान पद अथवा निम्न पद से उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं ,उनकी पूर्व पद की सेवा अवधि को स्कूल शिक्षा विभाग  के अधीन संविलियन हेतु जोड़ा जाना उचित नहीं है। 

पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर द्वारा जारी पत्र के मुताबिक़ नियोक्ता से सहमति /अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग जो समान पद से समान पद अथवा निम्न पद से उच्च में नियुक्त हुए हैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने का ही आदेश दिया गया है। संविलियन में पूर्व पद को जोड़ने संबंधी कोई आदेश नहीं है। 

अधिकांश जिले में 8 वर्ष सेवा अवधि वाले शिक्षक पं. संवर्ग का  स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु पूरी प्रक्रिया पूर्ण किया जा चुका है ,अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन सूचि से नाम खारिज किया जाएगा और यदि ख़ारिज किया जाता है तो क्या ऐसे शिक्षक पंचायत इस निर्णय से चुप बैठेंगे । राज्य स्तरीय शिक्षक एलबी व्हाट्सएप ग्रुप  





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