निम्न पद से उच्च पद मामले में आया नया पेंच ......सम्पूर्ण सेवाकाल की गणना कर पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त शिक्षकों ने सीएम से लगाई गुहार....पूर्ण सेवाकाल की गणना कर संविलियन भी कर दो सरकार , मुख्यमंत्री के निज सचिव के पत्र से जगी आस...देखना होगा; मुहिम क्या रंग लाती है ...



रायपुर 24.07.19 । निम्न पद से उच्च पद मामले में आया नया मोड़, नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही निम्न पद से उच्च पद या समान पद पर नियुक्त हुए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूर्व पद की सेवा अवधि को जोडकर संविलियन करने की गुहार लगाई है। 



दरअसल शासन के संविलियन नियम के तहत 1 जुलाई 2019 की स्थिति में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक पं.संवर्ग का संविलियन स्कुल शिक्षा विभाग में किया जा रहा है। परन्तु प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पदस्थ कई शिक्षक पं. संवर्ग जो नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही समान पद अथवा उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं ,उनके पूर्व पद के सेवा अवधि को  लिए मान्य नहीं किया जा रहा है।

उक्त संबंध में शासन द्वारा दिनांक 15.07.19 को पत्र जारी कर माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी एस 2530 /2017  एवं  विभिन्न प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 28.11.17 का हवाला देते हुए कहा गया था कि ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग, जिन्होंने निम्न पद पर पदस्थ रहते हुए अपने नियोक्ता से सहमति /अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना शिक्षक पंचायत संवर्ग के उच्च पद की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया में शामिल होकर उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं ,उन्हें भी उनकी निम्न पद पर कार्यरत अवधि को जोड़ते हुए 08 वर्ष सेवा अवधि के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ हेतु पात्रता होगी ,परन्तु संविलियन में पूर्व पद के सेवा को जोड़ा जाना उचित नहीं होगा। शासन द्वारा जारी इस आदेश से कई शिक्षक पं. संवर्ग संविलियन से वंचित हो गए है। 

संविलियन से वंचित शिक्षक श्रीमती शशि किरण बघेल एवं श्री संतोष कुमार बघेल ,व्याख्याता पं. क्रमशः शा.उ.मा.वि. धौराभाठा एवं घुघुवा ,विकास खंड पाटन ,जिला दुर्ग द्वारा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर पूर्व पद की सेवा अवधि को संविलियन प्रक्रिया में जोड़े जाने का निवेदन किया गया है। शिक्षक एलबी न्यूज़ इस पत्र की सत्यता का पुष्टि नहीं करता ,परन्तु यह पत्र शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रहा है। 


कार्यालय मुख्यमंत्री निवास ,निज सचिव मुख्यमंत्री द्वारा उक्त मामले में सचिव ,छत्तीसगढ़ शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग ,महानदी भवन ,अटल नगर ,रायपुर को पत्र जारी कर कहा गया है कि श्रीमती शशि किरण  बघेल एवं श्री संतोष कुमार बघेल ,व्याख्याता पं. क्रमशः शा.उ.मा.वि. धौराभाठा एवं घुघुवा ,विकास खंड पाटन ,जिला दुर्ग के प्रस्तुत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ,जिसमे पूर्ण सेवा काल की गणना करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों  (पंचायत /नगरीय निकाय ) का शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। 

ज्ञात हो कि सत्ता अधीन के कार्यकाल का यह पहला संविलियन होगा जिसमें निम्न पद से उच्च पद के ऐसे शिक्षक जो अनापत्ति प्रमाण पत्र या माननीय न्यायालय से डब्ल्यू पी एस लेकर निम्न पद से उच्च पद का पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ ले रहे हैं किंतु शिक्षा विभाग द्वारा संविलियन निर्देशिका अनुसार उच्च पद पर उनकी सेवाएं 8 वर्ष पूर्ण नहीं है ऐसे शिक्षकों का संविलियन निम्न पद से उच्च पद के सेवाकाल को जोड़कर संविलियन के लिए मांग की गई है। 

मुख्यमंत्री के निज सचिव द्वारा सचिव  स्कूल शिक्षा विभाग ,महानदी भवन ,अटल नगर रायपुर को जिस प्रकार का पत्र जारी किया गया है ,इससे स्पष्ट है कि ऐसे शिक्षकों का संविलियन करने में सचिव ,स्कूल शिक्षा विभाग का अहम रोल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सचिव ,स्कूल शिक्षा विभाग इस पर क्या रुख अपनाती है। 


सचिव महोदय के एक निर्णय से पूर्ण सेवा काल की गणना करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों (पंचायत /नगरीय निकाय ) का शिक्षा विभाग में संविलियन हो जायेगा ,ऐसे शिक्षकों के उनके और उनके परिवार में ख़ुशी की लहर दौड़ जाएगी। 
शिक्षक एलबी व्हाट्सएप ग्रुप 



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