रायपुर 01.07.19 व्याख्याता एलबी संवर्ग को चिकित्सा भत्ता की पात्रता नहीं ,जी आई एस कटौती 360 करने लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन ,अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त संयुक्त संचालक ,लोक शिक्षण संभाग ,समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को जारी हुआ निर्देश ।
लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन ,अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त संयुक्त संचालक ,लोक शिक्षण संभाग ,समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को आज सोमवार दिनांक 01 जुलाई 2019 को एलबी संवर्ग के व्याख्याताओं के 360 रूपये GIS कटौती व मेडिकल भत्ता बंद करने के संबंध में पत्र जारी कर कहा है कि-
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 210 /277 /वित्त /नियम /4 /2008 दिनांक 1 अक्टूबर 2008 अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराये गए उपचार के एवज में प्रति माह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन ,वित्त एवं योजना विभाग , मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 252/एल 2015 -71 -00406 /वित्त /नियम /चार दिनांक 27 मई 2017 द्वारा छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बिमा योजना 1985 अंतर्गत दिनांक 01 जुलाई 2017 से द्वितीय कर्मचारी वर्ग के लिए राशि रूपये 360 /- अभिदान प्रति माह के दरें निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ स्कुल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग ) भर्ती तथा पदोन्नति नियम ,2019 के अनुसार व्याख्याता का पद द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत है।
उपरोक्त नियम /निर्देशों के अनुक्रम में एलबी संवर्ग के व्याख्याताओं को चिकित्सा भत्ता की पात्रता नहीं है। यदि एलबी संवर्ग के व्याख्याताओं को चिकित्सा भत्ता दी जा रही है तो इसे तत्काल बंद की जाय तथा समीह बीमा योजना में अंशदान 360 /- कटौती किया जाय।
संचालनालय इंद्रावती भवन ,अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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