व्याख्याता एलबी को मिला वित्तीय आहरण, संवितरण तथा प्रशासनिक अधिकार,,डीईओ बिलासपुर ने जारी किए आदेश...


बिलासपुर 26.07.19 ।व्याख्याता एलबी द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी ,संस्था में प्राचार्य नहीं होने पर व्याख्याता एलबी होगा वित्तीय आहरण एवं संवितरण तथा प्रशासनिक अधिकारी। शासन द्वारा 1 जुलाई 2018 को प्रथम संविलियन पश्चात राज पत्र का प्रकाशन एलबी संवर्ग के लिए किया गया है ,जिसमे व्याख्याता एलबी संवर्ग को द्वितीय  श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी माना गया है। 



 राजपत्र में प्रकाशन के बाद से ही व्याख्याता एलबी को द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी होने के कारण वित्तीय आहरण एवं संवितरण तथा प्रशासनिक अधिकार दिए जाने का मांग किया जाता रहा है ,जोकि अब जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि व्याख्याता एलबी वित्तीय आहरण एवं संवितरण तथा प्रशासनिक अधिकारी है। 

दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ /44 /33/बी /20 रायपुर दिनांक 20.09.99 में संलग्न बिंदु क्रमांक 3 में प्रदत्त अधिकार का हवाला देते हुए कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस पत्र में प्रदत्त अधिकार दिनांक 01.07.99 से प्रभावशील है। 

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आदेश के आधार पर शा.उ.मा.विद्यालय बस्तीबगरा ,जिला बिलासपुर के प्राचार्य का स्थानांतरण हो जाने पर वित्तीय प्रकरणों  के निष्पादन  हेतु संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता एलबी श्री सेवा सिंह पैकरा ,शा.उ. मा. शाला बस्तीबगरा को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश दिनांक से 6 माह अथवा प्राचार्य के पदभार ग्रहण दिनांक तक ,जो भी पहले हो संस्था प्रमुख को प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत वित्तीय आहरण एवं संवितरण तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया है। 



शासन द्वारा शिक्षक (पं./न.नि.) संवर्ग के स्कूल शिक्षा विभाग ने संविलियन के घोषणा के पश्चात राजपत्र में प्रकाशन के आधार पर व्याख्याता एलबी संवर्ग को क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी माना गया है , सो ये वित्तीय आहरण ,संवितरण तथा  प्रशासनिक अधिकार तो मिलना ही था। शिक्षक एलबी व्हाट्सएप ग्रुप 




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