दाखिल खारिज में त्रुटि सुधार आसान नहीं......कलेक्टर जनदर्शन में अंकसूची में त्रुटि सुधार संबंधी प्राप्त आवेदन के जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी ने कही ये बात .....


रायपुर - यदि कोई भी दाखिल ख़ारिज में किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार कराना चाहता है या शिक्षक सामान्य आवेदन देने पर दाखिल ख़ारिज में त्रुटि सुधार कर देते हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए ,क्योंकि यह त्रुटि सुधार शासन के नियमानुसार सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार ही किया जा सकता है। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको भी इस नियम के बारे में जानकारी होना चाहिए।


दाखिल खारिज किसी भी बच्चे के जन्मकुंडली से कम नहीं होता क्योंकि दाखिल ख़ारिज के आधार पर ही बच्चे को शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ स्कूली जीवन में मिलता है। दाखिल ख़ारिज में बच्चे के जीवन से जुडी अहम जानकारियां होती है ,जैसे -नाम ,पिता का नाम ,माता का नाम ,जाति ,जन्मतिथि , कौन से वर्ष में पढ़ाई शुरू किया ,कौन से वर्ष में शाला छोड़ा इत्यादि।


उक्त जानकारी का दाखिल ख़ारिज पंजी में दर्ज हो जाने पर उसमें सुधार नहीं किया जा सकता,क्योंकि दाखिल ख़ारिज में सुधार से कई चीजों में गलत तरिके इस्तेमाल किया जा सकता है। 

कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदन पर दी गई प्रक्रिया की जानकारी -

मामला बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का है। दरअसल  लौदाबाजार-भाटापारा जिला के ग्राम पनगवां , विकास खंड-बलौदाबाजार निवासी श्री चंद्रिका बंजारे ,पिता परसराम बंजारे के द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में अपने पुत्र विकास कुमार बंजारे की 5 वीं व 8 वीं की अंकसूची में माता के नाम की सुधरवाने आवेदन किया था।



जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार -भाटापारा द्वारा दिनांक 24.07.19 को श्री चन्द्रिका बंजारे के जनदर्शन में प्राप्त आवेदन के जवाब में कहा है कि आपके द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में अपने पुत्र विकास कुमार बंजारे की 5 वीं व 8 वीं की अंकसूची में माता का नाम  जुगरीबाई के स्थान पर जुगबाई परिवर्तित करने के संबंध में आवेदन किया गया है। 


सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार ही सम्भव -

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया है कि किसी भी वद्यार्थी का नाम या दाखिल ख़ारिज में गलत नाम या त्रुटि अंकित हो जाने पर शासन के नियमानुसार सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार ही सम्भव है। अतः त्रुटि निराकरण हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करें। 

जिला शिक्षा अधिकारी के इस पत्र से स्पष्ट है कि दाखिल ख़ारिज में त्रुटि सुधार हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के आदेशानुसार ही दाखिल खारिज में त्रुटि सुधार किया जा सकता है।  शिक्षक lb व्हाट्सएप ग्रुप



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