कार्मिक सम्पदा (ई-कर्मचारी ) भरने हेतु आधार कार्ड नंबर अनिवार्य नहीं....... देखिये संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र में क्या कहा गया है ....


रायपुर 29 अगस्त 19 । छत्तीसगढ़ के ऐसे सभी अधिकारी /कर्मचारी जिनका वेतन ई-कोष के माध्यम से बनता है ,उन सभी अधिकारी /कर्मचरियों को कार्मिक सम्पदा सॉफ्टवेयर (ई-कोष) में अपना आवश्यक जानकारियां अद्यतन कराना पड़ रहा है,जिसके लिए संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी से कार्मिक सम्पदा फॉर्म भराया जा रहा है , जिसका कार्य DDO स्तर पर जोरों से चल रहा है। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा इस अपडेशन के लिए दो माह का समय दिया गया है।

दो माह के अंदर जिन अधिकारी /कर्मचारी की जानकारी कार्मिक सॉफ्टवेयर (ई -कोष ) में अपडेट नहीं होगा , उन अधिकारी /कर्मचारी का वेतन नहीं बन पायेगा। बताया जाता है कि इस अपडेशन के लिए कुछ ब्लॉकों में कार्मिक सम्पदा फॉर्म के साथ आधार कार्ड नंबर को अनिवार्य रूप से मंगा जा रहा है। 


कार्मिक सम्पदा फॉर्म में आधार कार्ड नंबर की अनिवार्यता के संबंध में कर्मचारियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराया गया था ,जिस पर संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा संज्ञान लेते हुए दिनॉंक 27.08.19 को समस्त विभागाध्यक्ष के नाम पत्र जारी कर कहा है कि समस्त DDO के माध्यम से कार्मिक सम्पदा सॉफ्टवेयर में समस्त अधिकारीयों /कर्मचारियों की आवश्यक जानकरियों को अद्यतन किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किया था ,जिसमे आधार नंबर को स्वयं सहमति से फार्म में हस्ताक्षर के पश्चात ही सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाना था  

संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के मुताबिक उक्त फार्म एवं सॉफ्टवेयर में आधार अनिवार्य न होने के संबंध में निर्देश  गये गये थे , परन्तु कतिपय कार्यालयों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आधार नंबर देने अनिवार्यतः देने हेतु बाध्य किया जा रहा है। 



 संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ ने दिनांक 27.08.19 को जारी अपने पत्र में कहा है कि किसी भी कर्मचारी /अधिकारी को एवं उनके परिवार के सदस्यों का आधार नंबर प्रदाय करने हेतु बाध्य न किया जाय ,यदि कोई  अधिकारी /कर्मचारी स्वयं आधार नंबर प्रदाय करना चाहता है ,तो सहमति पत्र में हस्ताक्षर उपरांत ही कार्मिक सम्पदा सॉफ्टवेयर में अंकित जावे। 

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