NPS वालों के लिए एक और दुखद खबर .........सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर nps धारकों का सम्पूर्ण संचित धन सरकार के पास समायोजित होगा


रायपुर।  सन 2004 के बाद ओ.पी.एस. ( पुरानी पेंशन योजना ) शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी के लिए बंद हुआ है तब से ही शासकीय कर्मचारियों को खुद की और अपने परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी है। पुरानी पेंशन योजना के बहाली को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। 



 ओ.पी.एस.को बंद करने के पश्चात जब से एन.पी.एस.की शुरुआत हुई है तब से ही एन.पी.एस. का विरोध किया जाता रहा है। विरोध का मुख्य कारण है ,इसमें व्याप्त विसंगतियां। एन.पी.एस.बाजार आधारित पेंशन योजना है। रिटायमेंट के समय कितनी राशि आपके रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सम्मानजनक जीने के लिए मिलेगी कोई नहीं बता सकता। 

 पुरानी पेंशन योजना के बहाली को लेकर पुरे देश लगातार विरोध हो रहा है। कभी हड़ताल  तो  कभी शासन को ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। ऐसे में आई एक और खबर ने शासकीय कर्मचारियों में खलबली मचा दी है, nps को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सेवा काल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो एन.पी.एस की राशि कर्मचारी के परिवार को नहीं मिलेगी ,सरकार उस राशि को राजसात कर लेगी। 



SHIKSHAK LB न्यूज़ को एक ऐसा आदेश हाथ लगा है यह आदेश एक वर्ष पहले का है, जिसमे उक्त बातें साफ साफ़ लिखी हुई है। यह आदेश झारखंड राज्य का है। हालाँकि शिक्षक एलबी न्यूज़ इस आदेश की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। 

सहायक निदेशक भविष्य निधि निदेशालय योजना -सह -वित्त विभाग ,झारखंड ,रांची द्वारा  दिनांक 04.06.18 को पुलिस अधीक्षक ,झारखंड ,सशस्त्र पुलिस हजारीबाग के पत्र क्रमांक 150 दिनांक 16.03.18 के प्रसंग में जारी आदेश में कहा गया है कि सेवाकाल में मृत सी.पी.एस./एन.पी.एस  कर्मियों के आश्रित के लिए परिवार पेंशन का प्रावधान किया गया है जबकि एन.पी.एस में जमा राशि का भुगतान नहीं होगा। 



इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि PFRDA नई दिल्ली से निर्गत अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 का अध्याय 2 राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली से निकासी की कंडिका 6 (ङ) के मुताबिक ऐसे धारकों का सम्पूर्ण संचित धन सरकार के पास समायोजित होगा। शिक्षक lb व्हाट्सएप ग्रुप 





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