स्थानांतरण के बाद भी भारमुक्त नहीं होने वाले अधिकारी /कर्मचारी के लिए शासन से जारी हुआ कड़ा निर्देश........30 सितंबर 19 तक का डेडलाइन तय


रायपुर 29 सितंबर 19 । छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ,महानदी भवन, अटल नगर ,नवा रायपुर द्वारा राज्य के ऐसे अधिकारी /कर्मचारियों जो स्थानांतरण के बाद भी अभी तक भारमुक्त नहीं हुए हैं ऐसे /अधिकारी कर्मचारियों को एक तरफा भारमुक्त करने का आदेश जारी हुआ है। 



दरअसल राज्य शासन के स्थानांतरण निति 2019 के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न विभागों में अधिकारी /कर्मचारियों का थोक में स्थानांतरण किय गया है ,इसमें से कुछ का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर हुआ है तो कुछ का स्थानांतरण प्रशासनिक स्तर पर हुआ है, परन्तु शासन के आदेश के बाद भी कुछ अधिकारी /कर्मचारी अभी तक स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किये हैं। 

 छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ,महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर द्वारा दिनांक 28.09.19 को प्रदेश के समस्त कलेक्टर को जारी आदेश में ऐसे अधिकारी /कर्मचारियों को एक तरफा भारमुक्त करने को कहा गया है। 

यह आदेश माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त प्रकरणों पर मान्य नहीं होगा शेष स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर 2019 तक भारमुक्त किया जाना है ,आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई भी स्थानांतरित अधिकारी /कर्मचारी 30 सितंबर 2019 तक भारमुक्त नहीं होता तो दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से स्वमेव भारमुक्त माना जाएगा।



इस आदेश के परिपालन में निर्धारित तिथि तक कोई अधिकारी /कर्मचारी स्थानांतरित स्थान पर उपस्थिति नहीं देता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का तलवार लटक सकता है। शिक्षक एलबी न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप

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