रायपुर 04 अक्टूबर 19 । शिक्षक एलबी संवर्ग जो संविलियन से पहले शिक्षक पंचायत संवर्ग के श्रेणी में आते थे ,उन्हें शिक्षक पंचायत के पद पर सेवा काल के दौरान विभिन्न प्रकार के विसंगतियों का सामना करना पड़ा। पंचायत संवर्ग के पदोन्नति /क्रमोन्नति निति के अनुसार पदोन्नति के लिए 7 वर्ष तथा क्रमोन्नति के लिए 10 वर्ष की सेवा निर्धारित किया गया है ,परन्तु 12 से 15 वर्ष की सेवा हो जाने पर भी किसी प्रकार से पदोन्नति /क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया।
पदोन्नति पर रोग लगने से पहले एक बार पदोन्नति तो हुआ ,परन्तु पदोन्नति से वंचित शिक्षक पंचायत संवर्ग को क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया ,इससे विषय के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक पंचायत पदोन्नत होकर वरिष्ठ हो गए और जो शिक्षक पहले से वरिष्ठ थे वे देखते ही रह गए ,इस विसंगति से सहायक शिक्षक पंचायत को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वेतन विसंगति की समस्या से जूझ रहे सहायक शिक्षक पंचायत को क्रमोन्नति का आस नजर आया ,परन्तु क्रमोन्नति नहीं मिला ।
संविलियन नियम के आधार पर शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन तो हुआ ,परन्तु पूर्व पद में क्रमोन्नत वेतनमान नहीं मिलने से पुनः वेतन विसंगति का दंश झेलना पड़ रहा है ,यही कारण है कि सहायक शिक्षक एलबी अपने पूर्व पद का क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान दिए जाने हेतु माननीय न्यायालय का रुख कर रहे हैं।
मामला बालौद जिले के डौंडी विकास खंड का है ,विकास खंड डौंडी के अंतर्गत कार्यरत 42 सहायक शिक्षक एल बी द्वारा उनके पूर्व पद सहायक शिक्षक पंचायत का क्रमोन्नति दिए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किये थे ,उक्त मामले का सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 42 सहायक शिक्षक पंचायत जो अब संविलियन के पश्चात एलबी संवर्ग में कार्यरत हैं के पदोन्नति की कार्यवाही को स्थगित रखते हुए पूर्व में प्रकाशित वरिष्ठता सूची के आधार पर यथा आवश्यक क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान की कार्यवाही तत्काल करने का निर्देश दिया गया है।
जनपद पंचायत डौंडी द्वारा दिनांक 28.09.19 को विकास खंड शिक्षा अधिकारी डौंडी को जारी क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान संबंधी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में शिक्षक एलबी संवर्ग के पद पर कार्यरत कर्मचारी जो पूर्व में पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के पद पर कार्यरत थे उन्हें पूर्व नियोक्ता अधिकारी द्वारा ततसमय लागू वेतनमान अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुए क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान प्रदान करने तथा इसका सत्यापन स्थानीय संपरीक्षक से कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
प्रकरण में 42 सहायक शिक्षक पंचायत ( वर्तमान में एलबी संवर्ग ) की पात्रता का परीक्षण करते हुए शासन की जारी निर्देशानुसार पात्र शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर इनके सेवा पुस्तिका का सत्यापन उप संचालक स्थानीय संपरीक्षक राजनांदगॉव से कराकर अतिशीघ्र इस कार्यालय को अवगत कराएं।
ठीक ऐसा ही आदेश जनपद पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा जारी किया गया था ,परन्तु कुछ समय बाद दंतेवाड़ा द्वारा अपने ही क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया था ,शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतन दिए जाने से दिनांक 02.11.11 में जारी क्रमोन्नति वेतनमान की प्रासंगिकता नहीं रहने के कारण राज्य शासन द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक पंचा /पं.ग्रां वि वि /22/2011 /1094 को दिनांक 01.05.13 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जनपद पंचायत डौंडी द्वारा जारी क्रमोन्नति /समयमान संबंधी इस आदेश पर क्या कार्यवाही होता है?
0 Comments