बलौदाबाजार-भाटापारा -शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर रहते पदोन्नति /क्रमोन्नति को तरस चुके शिक्षकों को एक और झटके का अंदेशा सता रहा है ,यह अंदेशा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी क्रमोन्नति आदेश के आधार पर हुआ है। डर इस बात का , कि यदि आदेश में एक ही पद वाली जो बात कही गई है ,उस आधार पर कहीं शिक्षक एलबी संवर्ग के पद से 10 वर्ष की सेवा की गणना किया गया तो किसी को क्रमोन्नति नहीं मिलेगी।
मामला बलौदाबाजार -भाटापारा जिला का है ,जहां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक (एलबी ) संवर्ग ई तथा शिक्षक संवर्ग टी को क्रमोन्नति /समयमान प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला बलौदाबाजार -भाटापारा को क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान के संबंध में पत्र जारी इस आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र /एफ -4-1 /2019/1-3 अटल नगर रायपुर दिनांक 23.02.19 के द्वारा प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित रखे जाने का निर्देश है।
तदनुसार इस नियमों के तहत पदोन्नति संबंधी कोई कार्यवाही नहीं किया जाना है। प्रकाशित वरिष्ठता के आधार पर एक ही पद में 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। तथा आवश्यक क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान दिए जाने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु 5 वर्ष का गोपनीय चरित्रावली जमा करने को कहा गया है।
दरअसल यह पत्र दिनांक 11.03.19 को जारी किया गया था ,इस पत्र के प्रकाश में आने के बाद शिक्षक (एलबी) संवर्ग असमंजस की स्थिति में हैं ,उनका कहना है कि इस पत्र में एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा वाली बात कही गई है ,यदि शिक्षक एलबी संवर्ग का संविलियन होने के तिथि से 10 वर्ष की सेवा गणना किया जाता है तो किसी भी एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा।
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