मुंगेली 29 नवंबर 19। 1 जनवरी 2020 को आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने सर्व शिक्षक पंचायत संवर्ग (व्याख्याता पं./शिक्षक पं./सहायक शिक्षक पं ) शासकीय हायर सेकेंडरी /हाई स्कूल /पूर्व माध्यमिक /प्राथमिक शाला को पत्र जारी किया है।
विकास खंड शिक्षा अधिकारी-पथरिया जिला मुंगेली द्वारा छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ,महानदी भवन रायपुर के आदेश क्रमांक /एफ 12/03/2018 /20-2 नया रायपुर दिनांक 30.06.18 का संदर्भ देते हुए दिनांक 28.11.19 को पत्र जारी कर 1 जनवरी 2020 की स्थिति में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को संविलियन हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा गया है।
दरअसल शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु लम्बे समय से मांग किया जा रहा था। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के घोषणा के पश्चात 1 जुलाई 2018 की स्थिति में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया किया गया तथा संविलियन नियम बनाया गया जिसमें प्रत्येक वर्ष आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर जुलाई माह में संविलियन किये जाने का प्रावधान किया गया ,परन्तु बाद में इसमें संशोधन करते हुए वर्ष में दो बार जुलाई और जनवरी में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने का आदेश जारी हुआ।
इस संविलियन नियम के आधार पर 1 जनवरी 2020 की स्थिति में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाना है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी पथरिया द्वारा जारी पत्र के अनुसार छः प्रकार का प्रपत्र जमा करना होगा।
1 .कार्मिक सम्पदा फार्म ( भरा हुआ )
2.प्राण इंटर सेफ्टर शिफ्टिंग फार्म ( भरा हुआ )
3.नियुक्ति आदेश ,नियमितीकरण आदेश ,कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन ,आधार कार्ड ,पेन कार्ड ,प्रान नंबर ,बैंक पासबुक की छाया प्रति।
4. पिछले पांच वर्ष का गोपनीय चरित्रवली प्रतिवेदन।
5.निम्न पद से उच्च पद /समान पद से समान पद वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग विभाग से सहमति /अनापत्ति एवं पूर्व पद के नियुक्ति आदेश /कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन /त्याग पात्र या चालान की छाया प्रति।
6.संलग्न प्रारूप में सेवा काल में लिए गए समस्त प्रकार का अवकाश विवरण।शिक्षक एलबी न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त कार्य के लिए दिनांक 10.12.19 तक का समय दिया गया है। आठ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को उक्त समय सीमा के अंदर निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र जमा करना होगा।👉कार्मिक सम्पदा ,आधार लिंकिंग ,EL ,मेडिकल ,NPS एडवांस ,GPF फार्म /पार्ट फाइनल आदि फ़ार्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें 👈
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