रायपुर 08.03.2020 ,प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक और बुरी खबर हैं ,स्वयं के व्यय पर बीएड /डीएड /बीटीआई पर मिलने वाले अग्रिम वेतनवृद्धि के संबंध में एक और आदेश जारी हुआ है ,जिसके मुताबिक़ 16 जून 1993 के बाद की नियुक्ति वाले शिक्षक /शिक्षाकर्मी /शिक्षक एलबी संवर्ग जो स्वयं के व्यय पर बीएड /डीएड /बीटीआई या इसके समकक्ष योग्यता प्राप्त किये हैं ,उन्हें अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है।
दिनांक 07.03.2020 को छत्तीसगढ़ शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग ,मंत्रालय महानदी भवन ,नवा रायपुर ,अटल नगर से जारी पत्र में कहा गया है कि 16 जून 1993 से पूर्व शिक्षक भर्ती में बीएड /डीएड /बीटीआई अनिवार्य योग्यता नहीं थी ,परन्तु शिक्षकों के लिए बीएड /डीएड /बीटीआई का प्रशिक्षण प्राप्त करना शिक्षा में गुणवत्ता के लिए उपयोगी माना गया है ,इस लिए शिक्षकों में स्वयं के व्यय पर बीएड /डीएड /बीटीआई प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु दो अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान रखा गया था। शिक्षक एलबी न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप
पत्र में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में मप्र शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग ,अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेतर सेवा ) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1973 यथा संशोधित 16 जून 1993 के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता में बीएड /बीटीआई को अनिवार्य अहर्ता बना दी गई थी ,इस प्रकार 16 जून 1993 के बाद नियुक्त शिक्षकों को स्वयं के व्यय पर बीएड /बीटीआई अहर्ता के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि का औचित्य स्वमेव समाप्त हो गया।
मध्यप्रदेश शासन स्कूल विभाग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 1998 को आदेश जारी कर सीधी भर्ती पर रोक लगा दिया गया तथा प्रदेश के स्कूलों में शिक्षाकर्मी की भर्ती किया गया जोकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी जारी रहा,उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 16 जून 1993 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड /डीएड /बीटीआई प्रशिक्षण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शामिल हो चूका है ,इस लिए स्वयं के व्यय पर बीएड /डीएड /बीटीआई प्रशिक्षण करने पर दो वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षाकर्मियों का शासन द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है ,परन्तु शिक्षक भर्ती के न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता में बीएड /डीएड /बीटीआई प्रशिक्षण शामिल है , इस लिए 16 जून 1993 के बाद नियुक्ति वाले शिक्षक (ई एवं टी ) संवर्ग तथा संविलियन किये गए शिक्षक एलबी (ई एवं टी ) संवर्ग को स्वयं के व्यय पर बीएड /डीएड या समकक्ष योग्यता हेतु अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है।
शासन के इस आदेश से उन शिक्षकों का क्या होगा ,जिनको स्वयं के व्यय पर बीएड /डीएड करने के कारण दो वार्षिक वेतनवृद्धि दिया जा रहा है ,क्या ऐसे शिक्षकों से वसूली किया जाएगा ? यह तो यह शासन से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी होने पर ही पता चल पायेगा। आदेश का pdf डाउनलोड यहां से करें
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