रायपुर -मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत 45 दिन का सूखा राशन वितरित करने का निर्देश जारी हुआ है । चावल के साथ दाल ,तेल सूखी सब्जी बाटने होंगे ,इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ,इंद्रावती भवन ,नवा रायपुर द्वारा दिनांक -22.05.2020 को सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को पत्र जारी कर दिया गया है।
जैसाकि आप सभी को पता है ,विश्व के अधिकांश देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। कोरोना के रोकथाम के मद्देनजर भारत में भी लॉक डाउन घोषित कर दिया गया है,अहतियातन के तौर पर छत्तीसगढ़ में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया है।शिक्षक एलबी न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप
ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को शाला में पौष्टिक भोजन दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन योजना की जानकारी अद्यतन में समस्या हो रही थी। राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्म अवकाश में खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप बच्चों को 45 दिन का सूखा राशन वितरण करने का निर्देश जारी किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ,इंद्रावती भवन ,नवा रायपुर द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को पत्र जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल में ग्रीष्मावकाश में भी बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उसे फैलने से रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा आगामी आदेश तक शालाओं को बंद रखने के निर्देश दिया गया है ,ऐसे स्थिति में बच्चों को शाला में गरम पका हुआ भोजन नहीं दिया जा सकता है। इस लिए सूखा राशन तथा कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री (दाल ,तेल ,सूखी सब्जी इत्यादि ) वितरित किया जाना है।
लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा माध्यन्ह भोजन वितरण हेतु आवश्यक निर्देश -
सूखा राशन के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले चावल ,दाल ,सूखी सब्जी ,तेल की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम नही होना चाहिए। सभी सामग्रियों को अलग -अलग पैकेट में सील बंद कर प्रति बच्चों के हिसाब से एक बड़ा पैकेट के अंदर रख कर वितरित होगा।
सूखा राशन का वितरण शाला में या सामाजिक दुरी का पालन करते हुए हुए घर -घर जाकर वितरित करना होगा।
वितरित किये जाने वाले खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्त को होना चाहिए ,गुणवत्ता जाँच हेतु पेकिंग के पूर्व तथा पेकिंग के पश्चात फोटोग्राफ लिया जाना है।
राशन वितरण हेतु चावल शासकीय उचित मूल्य के दुकान से ही प्राप्त करना है।
ग्रीष्म अवकाश में माध्यन्ह भोजन रसोइया मानदेय नहीं दिया जायेगा।
वितरण के पश्चात् लाभन्वित की जानकारी मध्यान्ह भोजन सॉफ्टवेयर में एंट्री किया जाना है।
कुकिंग कास्ट की राशि शासन द्वारा प्रदान किया जाना है।
प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शालाओं में वितरण किये जाने वाले निर्धारित खाद्य सामग्री की एवं उसकी मात्रा
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