मुख्यमंत्री के सम्पूर्ण संविलियन की घोषणा को अमलीजामा पहनाने का कार्य शुरू हुआ.....कब तक मिल पायेगा स्कूल शिक्षा विभाग का पहला वेतन......पूरी जानकारी यहां देखें



रायपुर- 1 जुलाई 2020 की स्थिति में दो वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले हायर सेकंडरी /हाई स्कूल /पूर्व माध्यमिक /प्राथमिक शालाओं में कार्यरत व्याख्याता पंचायत /शिक्षक पंचायत /सहयक शिक्षक पंचायत को पत्र जारी किया गया है। 


मुख्यमंत्री के शिक्षक पंचायत संवर्ग का सम्पूर्ण संविलियन की घोषणा को अमलीजामा पहनाने का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है ,इस संबंध में विभिन्न विकास खंडों में विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 1 जुलाई 2020 की स्थिति में दो वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग से संविलियन हेतु डाक्यूमेंट जमा करने को कहा जा रहा है। 



क्या कहा था मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में -

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षक पंचायत संवर्ग का 8 वर्ष  की सेवा पूर्ण करने पर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के बंधन को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण संविलियन की बात कही गई थी ,इस संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के पश्चात् शिक्षक पंचायत संवर्ग का 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का रास्ता साफ होगा गया। मुख्यमंत्री की घोषणा में 1 जुलाई 2020 से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शिक्षक पंचायत संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाना है। 

इसी क्रम में विकास खंड शिक्षा अधिकारी पथरिया ,जिला मुंगेली द्वारा दिनांक 03.06.2020 को जारी पत्र में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ,महानदी भवन रायपुर के आदेश क्रमांक एफ -12/03/2018/20-02 नवा रायपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत मुंगेली का पत्र क्रमांक /297 /शिक्षा स्था।/जि.पं./शि.पं.संवर्ग /2020-2021 मुंगेली दिनांक 30.04.2020 का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि जुलाई 2020 की स्थिति में दो वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाना है। अतः निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग दिनांक 10.06.2020 तक आवश्यक दस्तावेज जमा करना सुनिश्चित करें। 

छत्तीसगढ़ शासन के सम्पूर्ण संविलियन घोषणा के पश्चात् संविलियन आदेश का राह देख रहे शिक्षक पंचायत संवर्ग के लिए अच्छी खबर है। लॉक डाउन के दौरान कोरोना वारियर्स के रूप में प्रवासी श्रमिकों को लाने तथा कोरोना सेंटर्स में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। 

संविलियन हेतु आवश्यक दस्तावेज -

1. कार्मिक सम्पदा फॉर्म (पूर्ण भरा हुआ )

2.प्रान इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म ( पूर्ण भरा हुआ )

3.नियुक्ति आदेश ,कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन ,नियमितीकरण आदेश ,पैन कार्ड ,आधार कार्ड ,प्रान नंबर ,बैंक पासबुक की स्पष्ट सत्यापित छाया प्रति। 

4.निम्न पद से उच्च पद /समान पद से समान पद वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग विभाग से सहमति /अनापत्ति एवं पूर्व पद के नियुक्ति आदेश ,कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन ,त्याग पत्र या चलन की छायाप्रति। 



5. पिछले पांच वर्षों का गोपनीय चरित्रवली। 

6.निर्धारित प्रारूप में सेवा काल में लिए गए समस्त प्रकार के अवकाश का विवरण। 

.संविलियन हो रहे शिक्षकों को कब तक मिल पायेगा स्कूल शिक्षा विभाग का पहला वेतन-

.शिक्षक पंचायत संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु आवश्यक दस्तावेज मंगाया जा रहा है सभी का दस्तावेज जमा हो जाने के पश्चात ekosh में एंट्री तथा प्रान सिफ्टिंग का कार्य होना है ,उसके बाद ही वेतन बनाने की कार्यवाही की जा सकती है ,इस लिए इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ,परन्तु आशा व्यक्त किया जा रहा है कि संविलियन होने वाले शिक्षकों को जुलाई 2020 में ही स्कूल शिक्षा विभाग का पहला वेतन मिल सकता है। शिक्षक एलबी न्यूज़ व्हाट्सएप्प ग्रुप  



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