छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीधी भर्ती के पदों में परिवीक्षा अवधि की सीमा में वृद्धि किया गया है ,वर्तमान में शासकारी नौकरी के लिए 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित किया गया था ,जिसमें अब वृद्धि कर दिया गया है । छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा दिनांक -29.07.2020 को इस संबंध में समस्त विभागाध्यक्ष ,राजस्व मंडल ,बिलासपुर ,समस्त संभागायुक्त ,समस्त विभाग अध्यक्ष ,कलेक्टर ,छत्तीसगढ़ को पत्र जारी कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा जारी निर्देश के कहा गया है कि वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में सीधी भर्ती से नियुक्त शासकीय सेवकों को समान्यतः वेतनमान के न्यूनतम पर 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। अब राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रखा जाये।
वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.07.2020 को जारी आदेश में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम ,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%,80% एवं 90 % राशि स्टायपेंड के रूप में दिया जाय।
इस नियम में किया गया बदलाव -
छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22 सी (1 ) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी तथा प्रथम ,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%,80% एवं 90 % राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा।
राजपत्र में प्रकाशन -
सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए परिवीक्षा अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में वित्त विभाग मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक 367 /वित्त /नियम /चार /2020 ,दिनांक 28.07.2020 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 28.07.2020 में हो चूका है। आदेश का pdf यहां से डाउनलोड करें
कौन कौन से पदों पर लागु होगा -
परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष के स्थान 3 वर्ष किये जाने का यह निर्णय समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों के समस्त पदों पर लागु होगा ,जिसमे लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली चयन परीक्षा की समस्त सेवाओं के पद शामिल है।राज्य के निगम /मंडल /प्राधिकरण /विश्वविद्यालय /अनुदान प्राप्त -स्वशासी संस्थाओं के सीधी भर्ती के पदों के लिए लागु होगा ।
परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के अलावा मिलेंगे ये सुविधाएँ -
परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के अलावा अन्य भत्ते अन्य शासकीय सेवकों के सामान मिलता रहेगा। जब परिवीक्षा अवधि के पश्चात् स्थाई किया जायेगा ,तब शासकीय सेवक का का वेतन ,उस सेवा या पद को लागु समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा। इन सेवकों में लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी शामिल है।
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