स्वयं के व्यय पर डीएड /बीटीआई /बीएड जैसे व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करने पर मिलने वाले दो अग्रिम वेतनवृद्धि को लेकर शिक्षकों को एक और झटका ,कार्यालय संभागीय संयक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर वसूली का निर्देश दिया गया है।
मामला सरगुजा संभाग का है जहां कार्यालय संभागीय संयक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा /सूरजपुर /जशपुर /बलरामपुर /कोरिया ,छत्तीसगढ़ को पत्र जारी कर 16.60.1993 के बाद नियुक्त शिक्षक संवर्ग द्वारा स्वयं के व्यय पर डीएड /बीटीआई /बीएड करने पर दिए जाने वाले दो अग्रिम वेतन वृद्धि की राशि की वसूली करने का निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में कार्यालय संभागीय संयक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर द्वारा दिनांक 04.09.2020 को जारी आदेश में छत्तीसगढ़ ,शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक /एफ 5-7/2005 /20-दो दिनांक 07.03.2020 का संदर्भ देते हुए वर्ष 1993 के बाद देय 2 अग्रिम वेतन वृद्धि की राशि की वसूली कर वसूली शेष नहीं बचने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।
क्यों दिया जाता है दो अग्रिम वेतन वृद्धि -
ज्ञातव्य हो कि 16.03.1993 के पूर्व शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में डीएड /बीटीआई /बीएड अनिवार्य नहीं था ,परन्तु शिक्षा में गुणवत्ता के लिए डीएड /बीटीआई /बीएड प्रशिक्षण को उपयोगी माना गया था ,इस लिए डीएड /बीटीआई /बीएड जैसे व्यवसायिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं के व्यय पर डीएड /बीटीआई /बीएड करने वाले शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया था।
चूँकि शिक्षक संवर्ग के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अलावा स्वयं के व्यय पर जो डीएड /बीटीआई /बीएड किये हुए थे ,अतः उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान इस नजरिये से किया गया कि डीएड /बीटीआई /बीएड शिक्षा में गुणवत्ता के लिए उपयोगी है।
इसके परिणाम स्वरूप स्वयं के व्यय पर डीएड /बीटीआई /बीएड पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान होने से वर्ष 1993 के बाद वाली नियुक्ति में भी स्वयं के व्यय पर डीएड /बीटीआई /बीएड पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदाय किया जा रहा है।
वसूली का आधार या तर्क -
कार्यालय संभागीय संयक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 16.03.2020 के बाद वाली नियुक्ति में स्वयं के व्यय पर डीएड /बीटीआई /बीएड पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि का प्रावधान लागु इस लिए नहीं होता क्योंकि 16.03.2020 के बाद वाली नियुक्ति में डीएड /बीटीआई /बीएड को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल कर दिया गया था।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा द्वारा 16.03.1993 के बाद की नियुक्ति में डीएड /बीटीआई /बीएड को शिक्षक भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता के रूप में शामिल करने से स्वयं के व्यय पर डीएड /बीटीआई /बीएड पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं है।
जिला शिक्षा अधिकारी को ये करना होगा -
कार्यालय संभागीय संयक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा /सूरजपुर /जशपुर /बलरामपुर /कोरिया ,छत्तीसगढ़ को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि कृपया दिनांक 16.03.1993 के बाद नियुक्त शिक्षक संवर्ग जिन्हे दो वेतन वृद्धि स्वीकृत किया गया है उसकी वसूली किश्तों में करते हुए जानकारी 10 दिवस के भीतर देना सुनिश्चित करें।
इस आधार जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा /सूरजपुर /जशपुर /बलरामपुर /कोरिया को दिनांक 16.03.1993 के बाद नियुक्त शिक्षक संवर्ग जिन्हे दो वेतन वृद्धि स्वीकृत किया गया है उसकी वसूली किश्तों में करते हुए जानकारी 10 दिवस के भीतर कार्यालय संभागीय संयक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर को प्रेषित करना होगा।
किश्तों में होगी वसूली -
जिन शिक्षकों की नियुक्ति 16.03.1993 के बाद हुआ है और यदि उनकों स्वयं के व्यय पर डीएड /बीटीआई /बीएड प्रशिक्षित होने के कारण दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किया गया है तो उसकी वसूली किश्तों में किया जाना है।
जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा /सूरजपुर /जशपुर /बलरामपुर /कोरिया को वसूली की सूचना आदेश में दिए गए प्रपत्र के अनुसार 10 दिवस के अंदर कार्यालय संभागीय संयक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर में प्रस्तुत करना होगा।
वसूली शेष न होने का देना होगा प्रमाण पत्र -
व्यय पर डीएड /बीटीआई /बीएड पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की वसूली कर, वसूली के उपरांत वसूली शेष न होने का प्रमाण पत्र भी कार्यालय संभागीय संयक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर में प्रस्तुत करना होगा।
माननीय उच्च न्यायालय का स्वयं के व्यय पर बीएड/बीटीआई/डीएड संबंधी निर्णय -
मध्य प्रदेश राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग के अधिसूचना, दिनांक 16.06.1993 के द्वारा बीएड/बीटीआई/डीएड की प्रशिक्षण को भर्ती नियम में नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यता में शामिल करने के पश्चात् एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के युगल खंडपीठ के आदेश ( क्रमांक 130/2014 एवं अन्य आदेश दिनांक 04.04.2014 ) के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 16.06.1993 के पश्चात् नियुक्त किसी भी शिक्षक को दो अग्रीम वेतन वृद्धियों की स्वीकृति की पात्रता नही होगी।
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