फीस जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास से वंचित रखने तथा जबरन टीसी देने वाले निजी शालाओं पर हो सकती है कड़ी कार्यवाही ......लोक शिक्षण संचालनालय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर मांगी ये जानकारी.....


लोक शिक्षण संचालनालय अब निजी शालाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लॉक डाउन की अवधि में निजी शालाओं द्वारा वसूली गई फीस के संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी ,छत्तीसगढ़ को पत्र जारी कर तीन बिंदुओं के आधार पर जानकारी उपलब्ध करने को कहा गया है। 

विश्वव्यापी कोरोना के रोकथाम के मद्दे नजर मार्च 2020 से प्रदेश के सभी स्कूल /कॉलेज के संचालन पर लगा रोक अब भी जारी है। भारत सरकार के द्वारा जारी किये गए अनलॉक के क्रम में अब भी स्कूल /कॉलेज को बंद रखा गया। 

कोरोना के रोकथाम के मद्दे नजर भारत सरकार द्वारा किये गए लॉक डाउन के कारण लाखों करोड़ो लोगों का रोजगार या तो छीन गया है या बंद पड़ा है ,भारत सरकार द्वारा उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक लोन ,कार ,बाइक आदि के ईएमआई पर रोक लगा दिया गया है,वहीं प्रदेश में निजी शालाओं द्वारा लॉक डाउन के अवधि का बच्चों के फीस जमा करने पालकों को परेशान किया जा रहा था। 

निजी शालाओं द्वारा लॉक डाउन अवधि की फीस वसूली के संबंध में लगातार मिल रही शिकायत के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी कर निजी शालाओं द्वारा लिए जा रहे फीस पर रोक लगा दिया गया था ,वहीँ शासकीय शालाओं में प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिए जाने का स्पष्ट आदेश है। 

निजी स्कूलों में लॉक डाउन अवधि के फीस वसूली पर लगे रोक के बाद भी बच्चों से प्रवेश शुल्क या अन्य शुल्क के नाम पर फीस लिए जाने की शिकायत मिल ही रहा है ,ऐसे में शासन द्वारा निजी स्कूलों के फीस ,फीस जमा नहीं कर पाने विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास से वंचित रखने तथा टीसी दिए जाने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। 

लोक शिक्षण संचालनालय से जारी पत्र में क्या कहा गया है -


लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 25.09.2020 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2020 सूक्ष्मता से अवलोकन करें। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 31.07.2020  के माध्यम से आपको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए थे। 

राज्य शासन द्वारा निजी शालाओं में विद्यार्थियों से ली जा रही फीस की विस्तृत जानकारी चाही गई है ,इसके लिए समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को तीन बिंदुओं के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय को जानकारी उपलब्ध करना होगा। 

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को इन बिंदुओं के आधार पर देनी होगी जानकारी -


1.सत्र 2019-20  में निजी शालाओं द्वारा लॉक डाउन से पूर्व किन -किन मदों में कितनी फीस विद्यार्थियों से ली जा रही थी। 

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2020 के उपरांत निजी शालाओं द्वारा किन -किन मदों में कितना शुल्क लिया जा रहा है। 

3.उन छात्रों की सूची ,जिन्हे निजी शालाओं के द्वारा फीस जमा नहीं करने के कारण ऑनलाइन क्लास से वंचित रखा गया है ,अथवा टीसी दिया गया है। 

फीस जमा नहीं करने के कारण ऑनलाइन क्लास से वंचित रखने तथा जबरन टीसी देने वाले निजी शालाओं पर हो सकती है कड़ी कार्यवाही -

जिस प्रकार शासन द्वारा निजी शालाओं के द्वारा फीस जमा नहीं करने के कारण ऑनलाइन क्लास से वंचित रखने वाले विद्यार्थियों की सूची अथवा टीसी तथा लॉक डाउन अवधि में विद्यार्थियों से ली गई फीस की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने कहा गया है। 


जिस प्रकार निजी शालाओं के संबंध लगातार शिकायत मिल रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन इसको लेकर कितना गंभीर है। हो सकता है शासन प्राप्त डाटा के आधार पर कड़ी कार्यवाही कर सकती है।  

माननीय उच्च न्यायालय फीस वसूली पर लगा चूका है रोक -



प्रदेश में निजी शालाओं द्वारा लॉक डाउन अवधि का फीस लिए जाने के संबंध में मिल रही शिकायत के बीच माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया गया ,जिसके आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर निजी शालाओं द्वारा लॉक डाउन अवधि के फीस वसूली पर रोक लगा दिया गया है। 

माननीय उच्च न्यायालय के ट्यूशन फीस पर दिए निर्णय का सहारा लेकर निजी स्कूलों द्वारा फीस लिया ही जा रहा है। 

प्रदेश में कई जिलों से लगातार मिल रहा है फीस वसूली की जानकारी -

देश में निजी शालाओं द्वारा लॉक डाउन अवधि का फीस लिए जाने पर पुरे देश में विरोध हुआ  ,प्रदेश की बात करें तो यहां माननीय उच्च न्यायालय के फीस वसूली पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी किसी अन्य फीस के नाम से फीस  वसूली की शिकायत कहीं -कहीं से मिल ही रहा है। 

फीस जमा नहीं करने पर काटा जा रहा है टी सी  -

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा सत्र 2020 -21 के प्रवेश संबंध में जारी  निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है ,परन्तु कुछ निजी शालाओं द्वारा फीस जमा नहीं होने के कारण पालकों को टीसी ले जाने को  बोला जा रहा है। 

कुछ पालक रोजगार बंद होने के कारण फीस जमा नहीं कर पाने पर निजी शाला से अपने बच्चों का टीसी निकाल कर सरकारी स्कूल में भर्ती कर रहे है। 

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