शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति मामले में लगा बड़ा झटका.......संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति संबंधी पूर्व में जारी अपने आदेश पर रोक लगाया


जी हां ! पदोन्नति मामले में शिक्षक एलबी संवर्ग को एक और झटका लगा है, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने पूर्व में जारी अपने आदेश पर रोक लगाते हुए फिर हाल शिक्षक एलबी संवर्ग के गोपनीय प्रतिवेदन तथा चल -अचल सम्पत्ति की विवरण सम्बन्धी जानकारी जमा करने पर रोक लगा दी है। 


संयुक्त संचालक के इस आदेश से लम्बे समय से पदोन्नति की राह देख रहे शिक्षक एलबी संवर्ग को बड़ा झटका लगा है। दरअसल संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग ,बिलासपुर द्वारा दिनांक 19.10.2020 को संचालक महोदय के वीडियो क्रांफ्रेस दिनांक दिनांक 29.09.2020 के निर्देशानुसार संभाग स्तर के समस्त पदों पर पदोन्नति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर /मुंगेली /जांजगीर -चांपा /शक्ति/रायगढ़ को पत्र जारी कर प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (ई -संवर्ग )  के पद पर पदोन्नति के संबंध में पत्र जारी किया था। 

दिनांक 19.10.2020 को जारी  पत्र  में संभाग स्तर के समस्त पद ,प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (ई -संवर्ग ) के पद पर पदोन्नति हेतु जो गोपनीय प्रतिवेदन तथा चल -अचल सम्पत्ति की विवरण मंगाया गया था ,जिसमे उ.व.शि./ प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के साथ -साथ शिक्षक एलबी संवर्ग को भी शामिल किया गया था। 


दिनांक 22.10.2020 को संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के ज्ञापन के आधार पर पुनः पत्र जारी कर शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पदोन्नति हेतु गत 5 वर्षों कि गोपनीय चरित्रवली तथा चल -अचल सम्पत्ति की विवरण जमा करने पर रोक लगा दिया है तथा शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति हेतु संचालनालय को मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा है। 

पदोन्नति /क्रमोन्नति की मांग पुरानी-

 शिक्षक एलबी संवर्ग को न तो पूर्व पद में पदोन्नति /क्रमोन्नति मिल सका और न ही वर्तमान पद में। कई शिक्षक एलबी ऐसे हैं जिन्होंने नियुक्ति के बाद कभी पदोन्नति /क्रमोन्नति का मुख नहीं देखा हैं। ये कैसी व्यवस्था जहाँ पर कर्मचारी 20 -25 साल तक एक ही पद पर सेवा दे कर सेवानिवृत्त हो रहे है। 

पदोन्नति /क्रमोन्नति से वंचित शिक्षक एलबी संवर्ग द्वारा अपने पूर्व पद के पदोन्नति /क्रमोन्नति के सम्बंध में माननीय न्यायालय के शरण मे गए थे ,परन्तु न्यायालय के आदेश के बाद भी अधिकारियों द्वारा कई तरह के पेंच में उलझा कर पदोन्नति /क्रमोन्नति पर रोक लगा दिया गया।


क्या है पूरा मामला -

पूरा मामला शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति से जुड़ा हुआ है ,दरअसल संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग ,बिलासपुर द्वारा दिनांक 19.10.2020 को ,प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (ई -संवर्ग ) के पद पर पदोन्नति हेतु उच्च व.शि./प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के साथ -साथ शिक्षक एलबी संवर्ग को  पदोन्नति के पात्र मानते हुए गत 5 वर्षों का गोपनीय चरित्रवली तथा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण जमा कर 5 साल का ग्रेडिंग एवं प्रस्ताव हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में कार्यालय ,संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को 30.10.2020 उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर /मुंगेली /जांजगीर -चांपा /शक्ति/रायगढ़ को पत्र जारी किया गया था। 

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ज्ञापन दिया गया है ,जिसमे कहा गया है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के संविलियन नियम 01.07 2018 के अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग को संविलियन दिनांक से स्कूल शिक्षा विभाग में 5 वर्ष का सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति की पात्रता के संबंध में उल्लेख  किया गया है। 


चूँकि शिक्षक एलबी संवर्ग को संविलियन दिनांक से स्कूल शिक्षा विभाग में 5 वर्ष का सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुआ है ,इस लिए ज्ञापन के आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा मार्गदर्शन हेतु संचालनालय को पत्र लिखा गया है तथा मार्गदर्शन प्राप्त होने तक शिक्षक एलबी गोपनीय चरित्रवली प्रतिवेदन तथा चल -अचल संपत्ति का विवरण जमा करने पर रोक लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर /मुंगेली /जांजगीर -चांपा /शक्ति/रायगढ़ को पत्र जारी किया है। 

क्यों लगा रोक -


शिक्षक एलबी संवर्ग जो संविलियन से पहले शिक्षक पंचायत थे ,पंचायत विभाग में आते थे , स्कूल शिक्षा विभाग में 01.07 2018 को संविलियन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो गए ,चूँकि स्कूल शिक्षा विभाग वभाग में पदोन्नति क्रमोन्नति के लिए 5 वर्ष का सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य हैं ,इस लिए संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा मार्गदर्शन हेतु संचालनालय को पत्र लिखना पड़ा है। 

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने ये कहा-

शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति पर रोक संबंधी छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के ज्ञापन से नाराज छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ कभी भी एल बी संवर्ग का हितैषी नही रहा ,जब प्रधान पाठक पदोन्नत्ति में ई संवर्ग के पद में एल बी संवर्ग व एल बी संवर्ग के पद ई संवर्ग नही जा सकते तो शिक्षक संघ द्वारा आपत्ति क्यों?

Post a Comment

0 Comments