शिक्षक एलबी संवर्ग आपसी स्थानांतरण वालों के लिए यहां मिलेगा मंच

 हेलो फ्रेंड्स ,शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने वाले वेबसाइट shikshaklbnews .com पर एक बार फिर से आपका स्वागत है | आज हम आप सभी शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए लीक से हट कर कुछ अलग तरह की जानकारी लेकर आयें हैं |

बहुत से शिक्षक अपने घर-परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने शाला में सेवा प्रदान कर रहे हैं और अपने कर्तब्य का भलीभांति निर्वहन कर रहे हैं ,परन्तु कुछ शिक्षक ऐसे हैं ,जो शारीरिक / पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं ,जिसके कारण वे चाहते हैं हैं कि किसी तरह उनका स्थानांतरण उसके घर -परिवार के नजदीक हो जाये |

chhattisgarh शासन द्वारा स्थानांतरण से बैन हटाये जाने के बाद से हजारों शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए अर्जी दिए थे ,जिसमे से ज्यादातर शिक्षकों का स्थानांतरण हो चूका है ,परन्तु कुछ शिक्षक अभी भी व्हाट्सएप्प ग्रुपों में आपसी  स्थानांतरण हेतु जानकारी शेयर करते रहते हैं | 

जो शिक्षक आपसी स्थानांतरण कराना चाहते हैं ,उनके लिए एक whatsapp ग्रुप भी बनाया गया है ,परन्तु अभी भी यह जानकारी सभी शिक्षकों तक नही पहुँच पाया है ,आज हम आपको आपसी स्थानांतरण हेतु एक मंच उपलब्ध करने जा रहे ,जिसके मदद से आप आपसी स्थानांतरण हेतु अपना जानकारी साझा कर सकते हैं तथा अपने साथी शिक्षक का तलाश कर सकते हैं |

 स्थानांतरण का आधार इस प्रकार है  -


1. प्रशासनिक स्थानांतरण 

2. स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण 

3. पति-पत्नी बेस

4.  आपसी स्थानांतरण 

1. प्रशासनिक स्थानांतरण -


इस प्रकार के स्थानांतरण में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी का स्थानांतरण शासन /प्रशासन द्वारा किया जाता है , प्रशासनिक स्थानांतरण में अधिकारी /कर्मचारी को आवेदन करने की आवश्यकता नही होती है , प्रशासन तय करता है कि उक्त कर्मचारी को कहाँ स्थानांतरण करना है | इस प्रकार के स्थानांतरण में किसी भी प्रकार से सम्बन्धित कर्मचारी की सहमती या असहमति मायने नही रखता है |

इस प्रकार का स्थानांतरण ज्यादातर शिकायत या शासन के सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है ,प्रशासनिक स्थानांतरण का एक फायदा यह होता है कि स्थानांतरण होने वाले कर्मचारी को ट्रांसफर TA का प्रावधान होता है तथा सीनियरटी पर प्रभाव नहीं पड़ता |  

2. स्वयं के व्यय पर (स्वैच्छिक) स्थानांतरण -


इस प्रकार के स्थानांतरण में शासन द्वारा कर्मचारियों के स्थानांतरण पर से रोक हटाने पर कोई भी अधिकारी /कर्मचारी शारीरिक समस्या या पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है | नाम से ही स्पष्ट है स्वयं के व्यय पर इस लिए इस प्रकार के स्थानांतरण में ट्रांसफर TA आदि की पात्रता नहीं होती है | 

3.  पति-पत्नी बेस -

यदि पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं तो इस आधार पर स्थानांतरण होता है , इसके लिए समान विभाग का होना आवश्यक नही हैं।

4.  आपसी स्थानांतरण -

आपसी स्थानांतरण( mutual transfer) दो कर्मचारी आपसी सहमति आधार पर स्थानांतरण कराना चाहते हैं ,यही mutual transfer है | शिक्षा विभाग में आपसी स्थानांतरण के लिए समान विषय या संकाय तथा संवर्ग का होना आवश्यक है ,परन्तु इसमें फायदा यह है कि आपसी स्थानांतरण में शिक्षक कभी भी आवेदन कर सकते हैं। 

आपसी स्थानांतरण के लिए आपको यहां मिलेगा मंच -

फ्रेंड्स ,जैसा कि हम आपको इस पोस्ट के प्रारम्भ में ही बता चुके हैं , शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए आपसी स्थानांतरण हेतु एक whatsapp ग्रुप बनाया गया है ,जिसमे प्रदेश के किसी भी जिले में आपसी स्थानांतरण हेतु आप अपना जानकारी साझा कर सकते हैं और अपने मनपसन्द स्थान पर जा सकते हैं |


दोस्तों ,हमने अपने इस आर्टिकल में आपसी स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक एलबी संवर्ग के whatsapp ग्रुप की जानकारी आपसे साझा किये हैं ,यह जानकारी आपके लिए कितना उपयोगी रहा कमेन्ट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया जरुर भेजें ,इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरुर करें ,जिससे की ज्यादा से ज्यादा शिक्षक एलबी संवर्ग जो आपसी स्थानांतरण कराना चाहते हैं ,वे ग्रुप join कर सकें और अपने मनपसन्द स्थान पर जा सकें |

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