इनकम टैक्स हेतु फॉर्म 16 डाउनलोड करें how to download form 16 for income tax

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हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वेबसाइट shikshaklbnews.com पर , क्या आप सर्विस पर्सन है क्या आप अपना इनकम टैक्स फ़ाइल कराना चाहते हैं , क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स हेतु फॉर्म 16 की आवश्यकता है , क्या आप जानना चाहते हैं आपका कितना TDS कटा है ,यदि इन सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब हां में हैं तो इस आर्टिकल को आपको ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए।


प्रति वर्ष जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न्स का समय का आता है तब नौकरी पेशे जुड़े लोग फॉर्म 16 के लिये अपने DDO कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं। वैसे तो फॉर्म 16 इनकम टैक्स ऑनलाइन फ़ाइल करने के लिए आपके DDO द्वारा जारी किया जाता है ,आपके DDO द्वारा जारी किया गया हस्ताक्षर युक्त फॉर्म 16 ही मान्य होता है | परन्तु किसी कारण से आप फॉर्म 16 अपने DDO से नही ले पाए हैं तो भी आप स्वयं या CA के माध्यम से इनकम टैक्स फ़ाइल करा सकते हैं।

आज हम आपको ऑनलाइन फॉर्म 16 डाउनलोड के तरीके बताने जा रहे हैं ,यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका कितना TDS कब -कब कटा है तो इस आर्टिकल को ध्यान से जरुर पढ़ना चाहिए ,जिससे आप घर बैठे अपना TDS चेक कर पाएंगे |

फॉर्म 16 क्या है-

फॉर्म 16 का इनकम टैक्स की भाषा मे व्यापक अर्थ होता है ,परन्तु आप इसे सामान्य बोलचाल की भाषा मे इनकम टैक्स विभाग द्वारा आपके इनकम सोर्स से काटे गये टेक्स के रूप में समझ सकते है। चूंकि TDS आपके इनकम या बैंक खाते में हुए लेनदेन के आधार पर काटा जाता है ,इस लिए जब इनकम टेक्स विभाग विभाग को लगता है कि आपका इनकम ,टेक्स के दायरे में आ रहा है ,तब आपके इनकम से TDS काटा जाता है ,जिसका उल्लेख फॉर्म 16 में होता है | सर्विस पर्सन के मामले में आपका deductor वेतन से कटौती कर tds के रूप में जमा करता है |

यदि आप इनकम टैक्स फ़ाइल कराते हैं या स्वयं इनकम टैक्स फ़ाइल करते है और आपका इनकम शासन द्वारा निर्धारित इनकम टैक्स के दायरे में नही आता ,तब आप TDS के रूप में कटौती किये गए राशि को वापस रिटर्न्स करा सकते हैं।

इनकम टैक्स विभाग द्वारा आपके इनकम या खाते में लेनदेन के आधार पर काटे गए TDS राशि के व्यौरा जिस फॉर्म में होता है ,उस फॉर्म को ही फॉर्म 16 कहा जाता है।

TDS  क्या है-

TAX DEDUCTED AT SOURCE यानी सोर्स पर की गई टैक्स कटौती | टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रत्यक्ष कर निर्धारण का तरीका है | TDS कर योग्य निर्धारित राशि पर कटौती की जाती है ,यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो TDS इनकों टेक्स योग्य राशि पर लगने वाले टेक्स का कटौती है | 

TDS क्यों काटा जाता है-

TDS शुरू करने का मकसद था ,आपके स्त्रोत पर ही टैक्स काट लेना | TDS एक निश्चित स्तर से ज्यादा भुगतान पर ही काटा जाता है , जिसको आयकर रिटर्न्स फाइल कर छुट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है | यदि आपका इनकम ,इनकम टैक्स दायरे से कम है तो आप अपने नियोक्ता को फॉर्म 15 G/15 H भरकर TDS नही काटने के आवेदन कर सकते हैं |

पूरे वित्तीय वर्ष को 4 क्वाटर में बांटा गया ,इसी के आधार पर tds काटा जाता है।

पेन कार्ड नम्बर से अपना फॉर्म 16 खुद चेक करें-

स्टेप 1 . सबसे पहले आपको अपने mobile /laptop के ब्राउजर में incometax.gov.in टाइप कर सर्च करना है , सर्च करते ही भारत सरकार इनकम टैक्स विभाग का वेबसाइट स्क्रीन पर शो होने लगेगा ,आपको उस पर क्लिक कर open करना है | यदि आप इनकम टेक्स फाइल करना जानते हैं ,तो यहाँ से आपना इनकम टेक्स फाइल भी कर सकते हैं |


आपके सुविधा के लिए इस आर्टिकल के अंत में इनकम टेक्स e-filing का लिंक दिया जा रहा है ,  फॉर्म 16 चेक करने के सभी स्टेप को समझने के बाद लिंक के माध्यम से इनकम टेक्स के साईट में जा सकते हैं |

स्टेप 2. अब इनकम टेक्स e-filing का home पेज खुल जाएगा , यहाँ आपके पास दो स्थिति बन सकता है ,यदि आपने पहले कभी ITR नही भरा है तब आपको पहले इनकम टेक्स के साईट पर रजिस्टर करना होगा ,परन्तु यदि आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो सीधे login here पर क्लिक कर आपना आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है |

register your self -

register your self  पर क्लिक करना है ,इसके बाद व्यक्तिगत इनकम टेक्स के लिए select type में individual सेलेक्ट करना है तथा continue पर क्लिक करना है | अब जो पेज खुलेगा ,उसमे  PAN , surname ,middle name ,first name ,date of birth ,residential status दर्ज /चयन कर continue पर क्लिक करना है | 

अब आईडी और पासवर्ड बनाने का पेज खुल जायेगा , आपको पासवर्ड क्रिएट करना है ,कन्फर्म पासवर्ड करना है ,फिर सिक्यूरिटी क्वेश्चन्स सेलेक्ट करना है ,इसके बाद mobile नम्बर ,ईमेल , address of individual आदि दर्ज करना है ,इस प्रकार आपका आईडी और पासवर्ड बन जायेगा।


login here -

 यदि आपका e-filing हेतु आईडी और पासवर्ड बन चूका है तब आपको login here पर क्लिक करना है जिससे लॉग इन का पेज खुल जाएगा ,आपको अपना आईडी (पैन कार्ड नम्बर) और पासवर्ड दर्ज कर कैप्च कोड इंटर करना है तथा login पर क्लिक करना है |


स्टेप 3. अब इनकम टैक्स e-filing का home पेज खुल जाएगा ,इस पेज में my account के अंतर्गत पहला विकल्प view form 26AS (tax credit) पर क्लिक करना है |

अब you will be redirected to the TDS-CPC wibsite to view form 16AS (tax credit statement) का पेज खुल जायेगा ,आपको इस पेज में confirm पर क्लिक करना है | confirm पर क्लिक करते ही सीधे TDS के साईट में redirecte होकर एक पेज खुल जायेगा |इस पेज में एक पॉपअप दिखाई देगा | आपको इस पॉपअप विंडो में बॉक्स पर चेक मार्क लगाकर proceed पर क्लिक करना है | इस प्रकार पॉपअप विडो बंद हो जायेगा |


स्टेप 4. अब पेज के उपर भाग में view /verify tax credit  लिखा एक इंटरफेस दिखाई देगा ,आपको उस पर क्लिक करना है | क्लिक करते ही view 26 AS ,verify TDS certificate ,provisional TDS certificate 16/16A/27D का आप्शन खुल जायेगा, provisional TDS certificate 16/16A/27D के आप्शन पर  क्लिक करना है |

अब एक न्यू पेज खुल जायेगा, form 16 हेतु आपको deductor TAN नम्बर की आवश्यकता पड़ेगा  | अब TAN of deductor , financial year ,assessment year ,provisional certificate type ,quarter आदि दर्ज /चयन करना है  ,इसके बाद अंत में view पर क्लिक कर देना है | provisional certificate type में  सेलरी के केस में 16 , नॉनसेलरी के केस में 16 A का चयन करना है |


इस प्रकार आपका फॉर्म 16 pdf के रूप में डाउनलोड हो जायेगा ,डाउनलोड करने के बाद open करने पर यदि पासवर्ड मंगता है तब अपना डेट ऑफ़ बिर्थ दर्ज करना है ,आपका जन्म तिथि ही pdf का पासवर्ड होगा | पासवर्ड दर्ज करने के बाद  pdf फाइल पर क्लिक करते ही फॉर्म 16 open हो जायेगा |

इस फॉर्म में आप आपके deductor द्वारा कब -कब कितना TDS  काटा गया है पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं |

provisional-

जैसा कि हम प्रारम्भ में ही बता चुके हैं ऑनलाइन डाउनलोड किये गये फॉर्म 16 provisional लिखा रहता है क्योंकि फॉर्म 16 आपके deductor के द्वारा हस्ताक्षर युक्त जारी किया जाता है |



दोस्तों ,यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष में कितना TDS काटा गया है तो आप अपना फॉर्म 16 स्वयं चेक कर देख सकते हैं ,आप चाहें तो इसी आधार पर इनकम tax फाइल भी करा सकते हैं , परन्तु यह आप पर निर्भर करता है ,वैसे तो फॉर्म 16 आपके वेतन से कटौती किये गये अधिकारी के हस्ताक्षर से ही विधि मान्य होता है ,परन्तु आप चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म 16 से भी TDS की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरुर करें ,क्योंकि 31 दिसम्बर 2020 इस वर्ष e -filing का अंतिम तिथि है |

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1 Comments

  1. बहुत अच्छी जानकारी दी आपने

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