छत्तीसगढ़ शासन ,सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ,महानदी भवन ,अटल नगर ,नवा रायपुर द्वारा विभागीय पदोन्नति के सम्बन्ध में रिक्तिओं के आधार पर पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश जारी किया गया है ,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार प्रतिवर्ष रिक्तियों के आधार पर 1 जनवरी की स्थिति में पदोन्नति समिति का बैठक आयोजित करने का निर्देश है |
दिनांक 15 .01.2021 को छत्तीसगढ़ शासन ,सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ,महानदी भवन ,अटल नगर ,नवा रायपुर द्वारा शासन के समस्त विभाग ,अध्यक्ष ,छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर ,समस्त विभागाध्यक्ष , समस्त विभाग आयुक्त ,समस्त कलेक्टर ,समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत ,छत्तीसगढ़ को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कराने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है |
छत्तीसगढ़ शासन ,सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ,महानदी भवन ,अटल नगर ,नवा रायपुर के इस पत्र के अनुसार बैठक आयोजित करने के 20 कार्य दिवसों में पदस्थापना आदेश जारी किया जाना है ,इससे स्पष्ट है कि शासन के विभिन्न विभागों में पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र शुरू हो सकती है |
क्या है दिनांक 16.02.2015 का निर्देश -
दिनांक 16.02.2015 को शासन के सभी विभागों को जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में रिक्तियों पर विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर सात कार्य दिवसों में कार्यवाही पूर्ण कर विवरण जारी किया जावे , इसके बाद 20 कार्य दिवसों में पदस्थापना आदेश जारी किया जावे |
1 जनवरी की स्थिति में रिक्तियों पर पदोन्नति समिति की बैठक-
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार प्रति वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में रिक्तियों पर विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने का निर्देश है ,जिसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किया जाना होता है ,परन्तु दिनांक 16.02.2015 को जारी निर्देश के बाद भी कई विभागों द्वारा समय पर पदोन्नति की कार्यवाही नही की जाती |
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि पदोन्नति नही होने से पदोन्नति के लिए अर्ह अधिकारीयों /कर्मचारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ,जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है ,अतः शीघ्र ही पदोन्नति को लेकर कार्यवाही शुरू हो सकती है |
कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नही करने के निर्देश -
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि पदोन्नति समिति की बैठक के बाद कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नही किया जाना चाहिए ,इससे अधिकारीयों /कर्मचारियों का हित प्रभावित होता है |
शीघ्र जारी हो सकती है पदोन्नति सूची -
1 जनवरी की स्थिति में विभिन्न विभागों के रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार शीघ्र ही पदोन्नति सूची जारी किया जा सकता है | पदोन्नति सूची समिति की बैठक कब रखा जाता है ,उस पर निर्भर करेगा ,समिति की बैठक के बाद सात कार्य दिवसों में सूची जारी हो सकती है |
बैठक के बाद 20 कार्य दिवसों में पदस्थापना -
चूँकि पदोन्नति की कार्यवाही में विलम्ब किये जाने के कारण ही उच्च कार्यालय द्वारा पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया है ,इस लिए एसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार समिति की बैठक के बाद 20 कार्य दिवसों में पदस्थापना आदेश जारी हो सकती हैं |
👉आदेश का pdf डाउनलोड करनेव के लिए यहाँ क्लिक करें 👈
क्या संविलियन से शिक्षा विभाग में आये शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा -
हाल ही DPI द्वारा संविलियन के पश्चात् शिक्षा विभाग में आये शिक्षकों के पदोन्नति हेतु गोपनीय चरित्रवली तथा चल-अचल सम्पत्ति का व्यौरा जमा करने का आदेश जारी किया गया था ,परन्तु नियमित शिक्षक संघ के आपत्ति के बाद इस पर रोक लगा दिया गया है |
DPI द्वारा उच्च कार्यालय को मार्गदर्शन हेतु पत्र लिखा गया है , परन्तु उच्च कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नही हुआ है ,इससे स्पष्ट हैं कि संविलियन के बाद शिक्षा विभाग में शिक्षकों को पदोन्नति के लिए इन्तजार करना होगा |
1 Comments
संविलियन प्राप्त कर शिक्षक बने कर्मचारियों के हित में फैसला लिया जाना चाहिए| ये तो शिक्षक-शिक्षक मे भेद करने जैसा होगा |
ReplyDelete