शिक्षक ने संकुल समन्वयक से किया मारपीट .......शिक्षक निलम्बित

 उच्च अधिकारीयों के आदेशानुसार संकुल समन्वयक द्वारा शाला का अवलोकन करने से नाराज शिक्षक को संकुल समन्वयक के साथ मारपीट करना महंगा पड़ गया ,विकास खंड शिक्षा अधिकारी के अनुशंसा पर कलेक्टर महोदय ने शिक्षक के इस कृत्य के लिए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है |

मामला सरगुजा जिले का है ,जहाँ उच्च अधिकारीयों के निर्देश पर संकुल समन्वयक श्री पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता ,संकुल समन्वयक गुतुरमा ,विकास खंड सीतापुर ,जिला सरगुजा, शासकीय प्राथमिक शाला /पूर्व माध्यमिक शाला -सरईपारा के अवलोकन पर गये थे  ,जहाँ किसी बात को लेकर सरईपारा में पदस्थ शिक्षक नितिन कुमार सिंह सहायक शिक्षक (एलबी ) से उनका विवाद हो गया ,विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई |

नितिन कुमार सिंह द्वारा संकुल समन्वयक श्री पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता से मारपीट किया गया ,संकुल समन्वयक के शिकायत पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) के विरुद्ध जाँच टीम गठित किया गया था ,जाँच टीम के रिपोर्ट में  नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था |

विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मामले के रिपोर्ट के आधार पर उच्च कार्यालय को कार्यवाही हेतु अनुशंसा किया था , दिनांक 15.01.2021 को कलेक्टर महोदय द्वारा नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) निलम्बित कर दिया है |

क्या है पूरा मामला  -


विकास खंड शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार संकुल समन्वयकों को शाला का अवलोकन करने के निर्देश दिया गया था ,जिसके तहत श्री पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता ,संकुल समन्वयक ,संकुल केंद्र -गुतुरमा ,विकास खंड सीतापुर ,जिला सरगुजा द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला /पूर्व माध्यमिक शाला -सरईपारा का अवलोकन किया गया ,जहाँ किसी बात को लेकर  नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) से उनका विवाद हो गया |

विवाद इतना बढ़ गया कि  नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) द्वारा संकुल समन्वयक पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता से मारपीट किया गया , उक्त घटना की शिकायत संकुल समन्वयक द्वारा विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया गया था |

सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी का जाँच रिपोर्ट -

संकुल समन्वयक के शिकायत के आधार पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ,जाँच अधिकारी के रिपोर्ट में  नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था |

जाँच अधिकारी के द्वारा दिनांक 08.01.2021 को अपना रिपोर्ट विकास खंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया ,जिसमे शिकायत प्रमाणित पाया गया था |

इस नियम का उलंघन पाया गया -


जाँच रिपोर्ट के आधार पर  नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) के इस कृत्य को सिविल सेवा (आचरण ) नियम 1965 के नियम 3 (क) के विपरीत पाया गया है |

इस सिविल सेवा नियम के तहत कार्यवाही -

जाँच रिपोर्ट के आधार पर  नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) के इस कृत्य को सिविल सेवा (आचरण ) नियम 1965 के नियम 3 (क) के विपरीत पाया गया है , इस कृत्य के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण ,नियन्त्रण एवं अपील ) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है |

जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता -


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन समन्वयक ,राजीव गाँधी शिक्षा मिशन ,जिला सरगुजा ,अम्बिकापुर द्वारा जारी निलम्बन आदेश के अनुसार  नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी |

निलम्बन अवधि में मुख्यालय -

निलम्बन अवधि में  नितिन कुमार सिंह ,सहायक शिक्षक (एलबी ) का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय उदयपुर किया गया है |

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