पदोन्नति में आरक्षण का सच जानना जरूरी ,03 फ़रवरी को बुढा तालाब में उपस्थित होना क्यो जरूरी है
अगर आपकी नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र से हुई है और आपके वारिस के पास जाति प्रमाण पत्र है तो इसे अवश्य पढ़ना चाहिए |
सरकार का पक्ष-
विशेष अधिवक्ता का मान हाई कोर्ट बिलासपुर में 27 फरवरी को दलील हमें 6 सप्ताह और दीजिये डेटा एकत्र करने क्योंकि डेटा एकत्रित करने में समय लग रहा है।
पदोन्नति देने सरकार व विभाग सरकार का तत्परता-
सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन का सभी विभाग प्रमुख को दिनाँक15जनवरी 21 का निर्देश। पदोन्नति देने सभी विभाग जल्दी से जल्दी डीपीसी कर पदोन्नति आदेश जारी करे |
ज्ञात हो पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी पदोन्नति नियम 2003 के नियम 05पर स्थगन देकर नियमित पदोन्नति देने मा. हाई कोर्ट बिलासपुर ने निर्देश दिया है ।
सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन जो मा मुख्यमंत्री के अधीन है ने सभी विभाग प्रमुख को दिनाँक 31 दिसम्बर 2019 को पत्र लिखकर अंतरिम आदेश 09 दिसंबर 19 की कॉपी भेजकर जानकारी दी है |
आदेश में आरक्षण विहीन नियमित पदोन्नति जारी रखने आदेशित है इस पर सामान्य प्रशासन विभाग को आरक्षण विहीन नियमित पदोन्नति देने संबंधी नियम / स्पस्टीकरण/परिपत्र बनाकर सभी विभाग को पुनः जारी करना था ।परंतु सरकार के किसी विभाग ने नियम का इंतजार किये बगैर सीधा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने सक्रियता व उत्सुकता के साथ मारामारी कर रहे है |ज्ञात हो ऐसी पदोन्नति में अनुसूचित जाति व जनजाति की भागीदारी/प्रतिनिधित्व नहीं के बतौर है
अवलोकन हेतु सादर प्रस्तुत-
कृषि विभाग:-
लगभग 888 सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से ग्रामीण विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने कृषि विभाग ने जानकारी मांगी है । इस पदोन्नति में अनुसूचित जाति व जनजाति की भागीदारी लगभग 120 है जबकि आरक्षण मिलता तो लगभग 450 से अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारि लाभान्वित होते |
शिक्षा विभाग :-
लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र दिनाँक 09 व 12 oct 2020 अनुसार शिक्षा E संवर्ग के 700 व T संवर्ग के एक हजार प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति देने लगभग 2 हजार से अधिक ब्याख्याता की अचल संपत्ति व गोपनीय चरित्र की जानकारी भेजने पत्र लिखा है ,इस पदोन्नति में भी अनुसूचित जाति व जनजाति की संख्या नगण्य है |
अगर पदोन्नति में आरक्षण मिलता तो कुल 1700 पदों में से लगभग 900 ब्याख्याता प्राचार्या के पद पर आसीन होते शिक्षा विभाग के ही सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी ABEO से BEO विकास खंड शिक्षा अधिकारी व सहायक संचालक शिक्षा के लगभग 52 पदो पर पदोन्नति देने DPI ने दिनाँक 11जनवरी 21 को वरिष्ठ ता सूची के सरल क्रमांक 01 से 92 तक कि जानकारी मांगी है |
सूची के अनुसार sc st की भागीदारी-
कुल संभावित पद 52 ,अनु जाति की संख्या- 01
अनु जनजाति की संख्या- NIL
आरक्षण प्रावधान से भागीदारी-
अनु जाति को- 07
अनु जनजाति को- 18 पद लगभग प्रतिनिधित्व मिलता |
इसी तरह सीधी भर्ती में-
छ ग सरकार ने राज्य में एकलव्य के 1077 व लगभग 150 आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में 9000 पदों के साथ स्थापना की घोषणा की है जिसमे लगभग 50 विद्यालय में ब्याख्याता सहितलगभग 60 पदों का सेटअप स्वीकृति दी है जिसकी संविदा भर्ती लगभग हो चुकी है।
संविदा भर्ती नियम 2012 सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन प्रावधानित है परंतु शिक्षा विभाग छ ग शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन के भर्ती व संविदा नियम के विपरीत राज्य स्तर के सीधी आरक्षण नियम 2012 के राज्य स्तर ,आबादी के आधार पर संभाग व जिला स्तर पर लागू अनु जाति ,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ,विकलांग व महिला तथा EWS को आरक्षण को दरकिनार कर प्रत्येक विद्यालय को यूनिट मानकर संविदा भर्तीया कर दी है|
एकल पद के आधार पर प्रति विद्यालय के लिए संविदा या नियमित भर्ती में आरक्षण लागू नहीं होता ,लेकिन ब्याख्याता व अन्य पदों जैसे राज्य स्तर के पदों की भर्ती लोक शिक्षण संचालनालय करती है तब आरक्षण से प्रतिनिधित्व ऐसी होती
कुल विद्यालय- 150
प्रति विद्यालय का स्वीकृति सेटअप लगभग 60 पद कुल पद 60×150=9000 पद
अनु जाति 12 प्रतिशत = 1800 पद लगभग
अनुसूचित जनजाति 32 प्रतिशत= 2880 पद लगभग
0BC- 14 प्रतिशत =1260पद
दिव्यांग, महिला अलग इस तरह कुल 9000 पदों मे से लगभग 5000 पदों में सिर्फ SC, ST, OBC, के बेरोजगार की नियुक्ति होती|
LB संवर्ग के लिए शिक्षा विभाग में लगभग आरक्षण विहीन पदोन्नति देने से लगभग 45 हजार प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक व प्राचार्य तथा लाखों सहायक शिक्षक से शिक्षक व शिक्षक से ब्याख्याता के पद की पूर्ति हुई तो इसमें SC व ST के प्रतिनिधत्व लगभग नगणय रहेगी |
स्वास्थ्य विभाग-
इसी तरह संचालनालय स्वास्थ्य सेवा छ ग ने संभाग स्तरीय स्टॉफ नर्स की भर्ती हेतु विज्ञापन दिनाँक 14 अगस्त 2020 में सरगुजा के 135 व बस्तर के 151 पदों के भर्ती में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश नियम दिनाँक 23 sep2020 के प्रावधानों के अनुसार संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती स्थानीय निवासियों से भरी जाने के लिये प्रावधानों के विपरीत राज्य स्तर के अभ्यर्थियों से भर अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण से वंचित कर रही है*
साथियों इन सब परिस्थितियों के बावजूद हम और हमारा समाज चुप्पी साथ के बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें अधिकारों से वंचित करने नियम विपरीत कमसे अपने लोगों को लाभान्वित करेंगे तो अब सोचने का वक्त नहीहै ,हक अधिकार व सम्मान की रक्षा हेतु आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर में गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के आव्हान पर 03 फरवरी को बुढा तालाब रायपुर में समय 11 बजे से 5 बजे तक एकदिवसीय धरना में सपरिवार शामिल होकर अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें।
प्रांताध्यक्ष
कृष्ण कुमार नवरंग
गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ ग*
पं क्र- 122201956673
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