प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामले ने राज्य सरकार को सकते में डाल दिया है ,कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मास्क की अनिवार्यता को लेकर पत्रकारों को दिए अपने एक इंटरव्यू में चालान की राशि बढ़ाए जाने की बात कही गई थी |
दिनांक 25.03.2021 को छत्तीसगढ़ शासन ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ,मंत्रालय , महानदी भवन ,अटल नगर रायपुर द्वारा अधिसूचना जारी कर कोविड 19 नियम 2020 में संशोधन करते हुए मास्क नही पहनने वालों के लिए चालान की राशि में वृद्धि कर दिया गया है ,इस प्रकार सार्वजानिक स्थलों पर मास्क नही पहनने पर पहले से अधिक राशि जुर्माना वसूला जायेगा |
प्रदेश में कोरोना का यूटर्न -
प्रदेश में पछले कुछ महीनों से कोरोना के घटते मामले के कारण लोग पूरी तरह निश्चिन्त हो गये और कोरोना गाइडलाइन का पालन नही के बराबर हो रहा था , परन्तु एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना ने यूटर्न ले लिया है | कोरोना के बढ़ते आकड़ों के साथ ही मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है | प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमितों के कारण रायपुर रामकृष्ण केयर अस्पताल में बेड पूरी तरह भर चूका है |
क्या कहा गया है अधिसूचना में -
दिनांक 25.03.2021 को छत्तीसगढ़ शासन ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ,मंत्रालय , महानदी भवन ,अटल नगर रायपुर द्वारा अधिसूचनादिनांक 25.03.2021 को छत्तीसगढ़ शासन ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ,मंत्रालय , महानदी भवन ,अटल नगर रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि क्रमांक एफ 1-57 /2020/सत्रह एक ....महामारी रोग अधिनियम ,1897 (1879का 3 )के धरा 2,3 और 4 के अधीन छत्तीसगढ़ के महामारी रोग कोविड -19 विनियम 2020 के विनियम 12 (ix ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-57 /2020/सत्रह एक दिनांक 17.07.2020 में संशोधन करती है |
मास्क नही पहनने वालों पर 500 रूपये का जुर्माना -
राज्य सरकार द्वारा कोविड -19 नियम दिनांक 17.07.2020 में संशोधन करते हुए सार्वजानिक स्थलों पर मास्क /फेस कवर नही पहनने वालों पर 500/- रूपये का जुर्माना लगा दिया है , इस प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे 500 /- का फाइन देना पड़ेगा |
कई जिलों में 144 धारा लागू -
प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केस के कारण कई शहरों में 144 धारा लागु कर दिया गया है ,इस प्रकार अब एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नही हो सकते | शादी ,सार्वजनिक कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ,इसके लिए अनुमति लेना होगा |
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