NPS में भारत सरकार ने किया बड़ा बदलाव.......अब निकाल सकते हैं पहले से अधिक राशि

shikshaklbnews - पुरे देश में पुरानी पेंशन लागू करने और NPS को बंद करने की मांग कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार किया जा रहा है  ,क्योंकि NPS शेयर मार्किट आधारित पेशन प्रणाली है | कर्मचारी संगठन के अनुसार नेशनल पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए किसी भी कर्मचारी को जीवन निर्वाह योग्य पेंशन नही मिल पा रहा है |


इसी बीच NPS को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है ,सरकार NPS में बड़ा बदलाव किया है , इससे NPS के अंतर्गत रिटायर्ड लोगों को बड़ी राहत मिलेगी | NPS और PFRDA पेंशनभोगियों को अपने फंड से पांच लाख रूपये तक निकालने की सुविधा दे दिया है | अभी तक पेंशनभोगी 2 लाख रूपये तक ही निकाल सकते थे |

इसका मतलब यह है कि अगर किसी पेंशनभोगी कर्मचारी के NPS में पांच लाख रूपये है, तो वह पूरी रकम निकाल सकता है और किसी ऐसे स्थान में इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ उसे बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है  |

वर्तमान में ये है नियम -

वर्तमान नियम के अनुसार कोई भी पेंशनधारी अपने पेंशन फण्ड से अधिकतम 60 राशि ही निकाल सकता है , जो दो लाख रूपये से अधिक नही हो सकती ,इसके अतिरिक्त 40 प्रतिशत राशि NPS में ही रखनी पड़ती है | इस 40 प्रतिशत राशि को सरकार अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती है और खाताधारक को पेंशन देती है |

NPS में बदलाव का कारण -

सरकार बदलते वक्त कर साथ NPS धारकों के पारिवारिक जरूरतें पूरी करने में मदद करना चाहती है | सरकार जानती है कि वर्तमान में NPS के तहत कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रही है ,वह पर्याप्त नही है , क्योंकि कर्मचारी संगठनों द्वारा भी लगातार पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है | 

अब निकाल सकेंगे पांच लाख तक राशि -

सरकार इस बात को भलीभांति जानती है कि यदि किसी कर्मचारी के NPS खाते में पांच लाख भी होगा तो उसकों परिवार चलाने लायक पेंशन नही मिल पाएगी | इस लिए बेहतर यही है कि उसे पूरी रकम निकालने की अनुमति दे दी जाय ,जिससे वे किसी ऐसे जगह निवेश कर सके जहाँ उसे बेहतर रिटर्न्स मिल सके |

हालाँकि PFRDA इस योजना में भी NPS फण्ड का एक हिस्सा अपने पास रखकर सरकारी निवेश उपकरणों में निवेश के माध्यम से 5.5 फीसदी तक रिटर्न देने का पक्षधर है |वर्तमान में महंगाई दर और पेंशन फण्ड से हासिल कमाई पर आयकर को जोड़ दें तो यह नकारात्मक रिटर्न्स ही दे रहा है | इस लिए सरकार यह निर्णय पेंशन धारकों पर छोड़ना चाहती है वे NPS खाते में राशि रहने दें या निकल लें |


nps की राशि आहरण में बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ -

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, अटल नगर ,नया रायपुर द्वारा दिनांक 05.10.2021 को समस्त कोषालय अधिकारी जिला कोषालय को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि PFRDA द्वारा NPS अभी दाताओं के लिए एग्जिट/ विड्रॉल हेतु एकमुश्त राशि निकासी के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों को संशोधित किया गया है।

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