शिक्षक /प्रधान पाठक प्राथमिक शाला ई /टी संवर्ग से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला ,ई/टी संवर्ग के पद पर सम्भाग स्तरीय पदोन्नति सूची जारी हुआ ,इस बार का पदोन्नति सूची जारी हुआ है दुर्ग संभाग से, यदि बिलासपुर सम्भाग की बात करें तो बिलासपुर संभाग पदोन्नति सूची पहले ही जारी कर चूका है |
कार्यालय संयुक्त संचालक ,शिक्षा ,संभाग- दुर्ग द्वारा दिनांक 10.06.2021 को जारी पदोन्नति सूची में ई संवर्ग और टी संवर्ग का अलग -अलग सूची जारी किया गया है | शिक्षक /प्रधान पाठक प्राथमिक शाला ई -संवर्ग से पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति सूची में 649 शिक्षकों का नाम शामिल है वहीं टी संवर्ग की सूची में 50 शिक्षकों का नाम शामिल है |
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर आदेश क्रमांक 12-17/2018/20-दो ऑल्ट नगर रायपुर दिनांक 5 मार्च 2019 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग ) भर्ती तथा पदोन्नति नियम निहित प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 12-25/2020/2/ नव रायपुर दिनांक 10.02.2021 में दिए गये निर्देशानुसार सम्भाग स्तरीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर यह पदोन्नति सूची कार्यालय संयुक्त संचालक ,शिक्षा ,संभाग- दुर्ग द्वारा जारी किया गया है |
विभागीय जाँच वालों को भारमुक्त नही करने का निर्देश -
सूची में दिए गये जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है ,निलम्बित है अथवा कोई अपराधिक प्रकरण न्यायालय में लम्बित है ऐसे शिक्षक / प्राथमिक प्रधान पाठक के लिए यह आदेश लागू नही होने की बात कही गई है | ऐसे शिक्षक /प्राथमिक प्रधान पाठक को भारमुक्त नही करने को कहा गया है तथा इसकी जानकारी कार्यालय संयुक्त संचालक ,शिक्षा ,संभाग- दुर्ग को भेजने को कहा गया है |
इस तिथि तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश -
पदोन्नत शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला को 15 कार्य दिवस ( दिनांक 30.06.2021) में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा |
पदोन्नति नही चाहने वालों को प्रस्तुत करना होगा अनुरोध पत्र -
यदि कोई शिक्षक/ प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नही करना चाहे हैं ,उन्हें 15 दिवस के भीतर पदोन्नति नही चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित अनुरोध पत्र कार्यालय संयुक्त संचालक ,शिक्षा ,संभाग- दुर्ग में प्रस्तुत करना होगा ,ऐसा नही करने पर नियमानुसार कार्यवाही की बात कही गई है |
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