अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मांगी रिश्वत.......जिला शिक्षा अधिकारी ,लेखापाल सहित तीन सस्पेंड

लेखापाल द्वारा पार्टी करने के लिए पैसे की वसूली करने का विरोध करने पर पिछले आठ माह का वेतन रोककर शिक्षिका को प्रताड़ित करने का मामला अभी शांत ही नही हुआ है ,वहीं रिश्वत के एक और मामले ने विभाग का फजीहत करा दिया है |

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी कार्यवाही , अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिश्वत मांगने वाले जिला शिक्षा अधिकारी ,लेखापाल सहित तीन पर गिरी निलम्बन की गाज | स्कूल शिक्षा विभाग ,मंत्रालय से दिनांक 06/07/2021 को जारी आदेश में रिश्वत मांगने का आरोप सिद्ध होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ,लेखापाल और एक शिक्षक को निलम्बित कर दिया गया है |

इसे भी पढ़ें -डीएमसी ने मुहल्ला क्लास में पढ़ा रही शिक्षिकाओं को कहा हरामखोर 

कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देशवासियों को सम्बोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था , हमें आपदा में अवसर तलाशना चाहिए  , शायद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा इसका अर्थ आपदा में रिश्वत लेना निकाल लिया था इस लिए अनुकम्पा नियक्ति के लिए प्रार्थी से 35000 रूपये का मांग किया गया था , जिसकी शिकायत स्कूल शिक्षा विभाग ,मंत्रालय में की गई थी | 

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पुरे मामले में आर एल ठाकुर , जिला शिक्षा अधिकारी बालोद ,महेंद्र कुमार चंद्राकर , जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल और जीतेन्द्र देशमुख , पूर्व माध्यमिक शाला भरदा ,विकास खंड डौंडीलोहारा में पदस्थ शिक्षक का संलिप्तता पाया गया था ,आरोप सिद्ध होने पर तीनों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है |

इसे भी पढ़ें -क्या वाकई में ट्रान्सफर पर लगा बैन हटने वाला है ?

दरअसल श्रीमती तरुणा बेलचंदन ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय , बालोद में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन की थी | सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उनसे 35000 रूपये की मांग किया गया था ,जिसकी शिकायत उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग ,मंत्रालय में कर दी थी |

स्कूल शिक्षा विभाग ,मंत्रालय द्वारा जाँच के बाद आर एल ठाकुर , जिला शिक्षा अधिकारी बालोद ,महेंद्र कुमार चंद्राकर , जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल और जीतेन्द्र देशमुख , पूर्व माध्यमिक शाला भरदा ,विकास खंड डौंडीलोहारा में पदस्थ शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा -1965 के नियम 3 तहत विपरीत कदाचार तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण ,नियन्त्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम -9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है |

👉अधिक जानकारी के लिए आदेश का पीडीऍफ़ डाउनलोड करें 👈

राज्य कार्यालय ने निलम्बन अवधि में आर एल ठाकुर , जिला शिक्षा अधिकारी बालोद ,महेंद्र कुमार चंद्राकर , जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल और जीतेन्द्र देशमुख , पूर्व माध्यमिक शाला भरदा ,विकास खंड डौंडीलोहारा में पदस्थ शिक्षक का मुख्यालय संयुक्त संभागीय कार्यालय दुर्ग कर दिया है |

join our whatsapp groups:-




Post a Comment

1 Comments

  1. Parvichha avadhi me anukampa niukati Ki bhi samil

    ReplyDelete