दो जिलों में शिक्षक एलबी संवर्ग को वेटेज तथा समयमान वेतनमान का आदेश जारी

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग को वेटेज एवं समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान के आदेश के बाद दो जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आदेश को अमलीजामा पहनाने हेतु निर्देश जारी किया गया है |  वेटेज एवं समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान का आदेश जारी करने वाले जिलों में नारायणपुर और दुर्ग शामिल है |

दरअसल शिक्षक संगठनों के मांग के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय ,छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 23.06.2021 को समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा सम्भाग  तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को पत्र जारी कर शिक्षक एलबी संवर्ग को नियमानुसार वेटेज एवं समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान का आदेश जारी किया गया है |

हालाँकि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पुनः संशोधित आदेश जारी किया गया है ,जिसमें शिक्षक एलबी के लिए वेटेज एवं समयमान हेतु नियम में प्रावधान होने पर वेटेज एवं समयमान वेतनमान दिए जाने की बात कही गई | 

इसे भी पढ़ें -इस साल भी तबादलों पर से बैन हटने के आसार कम

नारायणपुर और दुर्ग जिले में उक्त पत्र के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.2021 को जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी तथा समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर शिक्षक एलबी संवर्ग को वेटेज एवं समयमान वेतनमान का आदेश जारी किया गया है |

यदि नियम का प्रावधान रहा तो इन्हें मिलेगा समयमान वेतमान का लाभ -

समयमान वेतनमान का लाभ उन शिक्षक एलबी संवर्ग को मिलेगा ,जिनकों उनके पूर्व पद अर्थात शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चूका था ,चूँकि शासन के आदेशानुसार शिक्षक पंचायत संवर्ग को जुलाई 2018 में 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया ,इस लिए 7 से 8 वर्ष के बीच की अवधि अर्थात 12 माह का समयमान वेतनमान दिया जाना है |

 प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ जिलों में समयमान का भुगतान पहले ही किया जा चूका है ,परन्तु कुछ जिलों में अभी भी समयमान का भुगतान नही किया गया है |

👉दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी का वेटेज एवं समयमान वेतनमान निर्देश👈

छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद शिक्षक पंचायत संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की अवधि 8 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया गया है ,ऐसे में शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पहले जिन शिक्षकों का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में हो चूका है ,उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ नही मिलेगा |

इन्हें मिलेगा वेटेज का लाभ -

वहीं वेटेज की बात करें तो संविलियन के समय अर्थात जुलाई 2018 में जिन शिक्षकों का शिक्षक  पंचायत संवर्ग के पद पर 8 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पूर्ण हो चूका था ,उन्हें 8 वर्ष से अधिक सेवा अवधि का प्रत्येक 2 वर्ष के  सेवा के आधार पर 1 वेटेज दिया जाना था | कुछ जिलों में संविलियन के पश्चात् वेटेज जोड़कर वेतन भुगतान शुरू तो किया गया ,परन्तु वेटेज का प्रावधान नही होने की बात कहकर वेतन में पुनः कटौती कर दिया गया |

👉नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी का वेटेज एवं समयमान वेतनमान निर्देश 👈

क्या समयमान वेतनमान तथा वेटेज दोनों का लाभ मिलेगा -

समयमान वेतनमान शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर 7 की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् दिए जाने का प्रावधान था ,वही वेटेज संविलियन के समय 8 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पर दिया जाना था ,इस लिए जो शिक्षक एलबी संवर्ग दोनों क्राइटेरिया को पूर्ण करते हैं ,उन्हें समयमान वेतमान तथा वेटेज दोनों का लाभ मिलना है |

नियमों में उलझकर ही रह जाय वेटेज एव समयमान वेतनमान का आदेश  -

लोक शिक्षण संचालनालय ,छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 23.06.2021 को वेटेज एवं समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान सम्बन्धी जारी आदेश में नियमों के प्रावधान के अंतर्गत वेटेज एवं समयमान वेतनमान दिए जाने की बात कही गई है |समयमान वेतनमान तथा वेटेज के सम्बन्ध में  समय -समय पर आदेश जारी किया गया ,कहीं यह आदेश भी नियमों में उलझ कर न रह जाये |

👉लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी संशोधित आदेश का पीडीऍफ़ डाउनलोड करें 👈

लोक शिक्षण संचालनालय से जारी हुआ दूसरा आदेश -

लोक शिक्षण संचालनालय से पुनः आदेश जारी किया गया है ,जिसमें पूर्व आदेश में उल्लेखित शब्द नियमों का प्रावधान होने होने पर ही वेटेज एवं समयमान वेतनमान जरी करने को कहा गया है |

join our whatsapp groups:-




Post a Comment

0 Comments