रायपुर -जब से पारा क्लास संचालन का आदेश जारी हुआ है ,तब से शिक्षक एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना कर रहे हैं , बारिश के मौसम में पारा क्लास के लिए सुरक्षित स्थान का आभाव और मोहल्ला क्लास का संचालन नही करने पर कार्यवाही का भय |
DPI द्वारा दिनांक 26.06.2021 को जारी आदेश में पारा क्लास संचालन को लेकर स्पष्ट निर्देश है कि पारा क्लास का संचालन रोटेशन में करना है ,वहीं स्थानीय अधिकारी सभी शिक्षकों को पारा क्लास संचालित करने का दबाव बना रहे हैं ,जिससे शिक्षक मजबूरन किसी भी स्थान में मोहल्ला क्लास लगा रहे हैं |
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अधिकारीयों के निर्देशानुसार शिक्षक चबूतरे , पेंड के नीचे या किसी के आंगन में मोहल्ला क्लास का संचालन कर रहे हैं ,परन्तु बारिश का सीजन होने के कारण मोहल्ला क्लास संचालन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है | जहाँ प्राथमिक ,पूर्व माध्यमिक और हाई /हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पारा क्लास के लिए स्थान नही मिल पा रहा है ,फिर भी शिक्षक किसी तरह पारा क्लास का संचालन कर रहे हैं |
मामला धमतरी जिले का है ,जहाँ शाला भवन में मोहल्ला क्लास संचालित करने के कारण विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधान पाठकों को स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया है | दरअसल विकास खंड शिक्षा अधिकारी धमतरी द्वारा दिनांक 07.07.2021 को संकुल केंद्र अकलाडोंगरी के विभिन्न स्कूलों में मोहल्ला क्लास का निरिक्षण किया गया ,जहाँ पूर्व माध्यमिक शाला अकलाडोंगरी और चिखली में शिक्षकों द्वारा शाला में छात्र -छात्रों को बैठाकर पढ़ाते पाया गया |
विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त शाला के प्रधान पाठकों को लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश क्रमांक 235 दिनांक 26.06.2021 एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी का पृष्ठांकन क्रमांक 3764/ विद्या / पढ़ई तुंहर दुवार दिनांक 28/06/2021 को जारी पत्र का सन्दर्भ देते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है |
विकास खंड कार्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा शाला में छात्र -छात्राओं को बैठकर पढ़ाया जाना संदर्भित आदेशों का खुला उलंघन है तथा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं श्वेच्छाचारिता का द्योतक है | लोक सेवक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम -3 के विपरीत गम्भीर कदाचरण है |
पूर्व माध्यमिक शाला अकलाडोंगरी और चिखली के प्रधान पाठकों को विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ,विकास खंड धमतरी में दो दिवस के भीतर उपस्थिति होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व स्पष्टीकरण संतोषप्रद नही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात कही गिया है |
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