cg tet : वैधता समाप्त हो चुके प्रमाण पत्र भी आजीवन वैध

छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ,यदि दिनांक 26.06.2021 को जारी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र (cg tet ) का वैधता सम्बन्धी आदेश में किये गये प्रावधान के तहत आपके cg TET प्रमाण पत्र का वैधता समाप्त हो चूका है ,तो आपके के लिए राहत भरी खबर है ,क्योंकि अब वैधता समाप्त हो चुके छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र भी आजीवन वैध माना जायेगा |


इस सम्बन्ध में दिनांक 14.07.2021 को स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन ,मंत्रालय ,महानदी भवन ,अटल नगर नवा रायपुर द्वारा राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है ,जिसमें दिनांक  26.06.2021 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र का आजीवन वैध सम्बन्धी जारी आदेश के कंडिका 3 में संशोधन किया गया है |


क्या कहा गया है  26.06.2021 को जारी आदेश के कंडिका तीन में -

दिनांक 26.06.2021 को जारी आदेश के कंडिका 3 में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है उनके लिए पुनः नया प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा |

दिनांक 14.07.2021 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र के वैधता से जुड़ी संशोधन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब ऐसे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र जिनका वैधता समाप्त हो चूका है उनके लिए पुनः नया प्रमाण पत्र जारी नही किया जाएगा | अब उस वैधता समाप्त हो चुके प्रमाण पत्र को ही वैध माना जाएगा |

इस प्रकार छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके ऐसे प्रतिभागी जिनके प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी थी ,अब उनकों पुनः नया प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा , वैधता समाप्त हो चुके उनके TET प्रमाण पत्र भी आजीवन वैध माना जाएगा |


क्या है 26.06.2021 को जारी TET सम्बन्धी आदेश -

दिनांक 26.06.2021 को स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन ,मंत्रालय ,महानदी भवन ,अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 14-95/2011/20-3 द्वारा राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जो पत्र जारी किया गया था ,उसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा  2011 हेतु जारी मार्गदर्शिका के खंड 'अ ' की कंडिका 2, शिक्षक पात्रता सम्बन्धी प्रावधान के उप कंडिका (VII) ' एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता अधिकतम सात वर्षों के लिए रहेगी को विलोपित करते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन रहेगी |


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