रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा नीति के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है , इन बदलावों में एक महत्वपूर्ण सुधार है संकुल व्यवस्था में परिवर्तन । छत्तीसगढ़ शासन समग्र शिक्षा रायपुर द्वारा पूर्व से संचालित संकुल व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए शाला संकुल व्यवस्था लागू किया गया है । इसके अंतर्गत प्रत्येक हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को शाला संकुल बनाया गया है तथा शाला संकुल के लिए संकुल समन्वयकों की नियुक्ति की गई है।
नई शिक्षा नीति के तहत गठित शाला संकुल की बात करें तो पूर्व की तुलना में आकार बहुत छोटा हो गया है ,वहीं प्रत्येक विकासखंड में शाला संकुल व्यवस्था के अंतर्गत गठित संकुलों की संख्या पहले से कहीं अधिक है । अतः शाला संकुल में पहले के तुलना में कहीं अधिक शिक्षक संकुल समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं |
चूंकि नवीन संकुल व्यवस्था का गठन का आधार ही अकादमी निरीक्षणों की संख्या में तेजी लाना है , जिससे कि बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो सके , इसलिए शाला संकुल व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त संकुल समन्वयकों के नियुक्ति नियम में स्पष्ट कर दिया गया है कि नवीन शाला संकुल व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त संकुल समन्वयकों को प्रतिदिन अपने मूल शाला में तीन कालखंड अध्यापन कराना होगा उसके पश्चात ही संकुल के अकादमी कार्यों का निर्वहन करना होगा ।
रायगढ़ जिले में पुनः जारी हुआ आदेश-
पूर्व में जारी आदेश का पालन नहीं होने से नाराज जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ ने दिनांक 4.9. 2021 को जारी आदेश में कहा है कि शाला संकुल व्यवस्था के अंतर्गत संकुल शैक्षिक समन्वयक अपने पदीय कर्तव्यों के साथ साथ मूल पदांकित शाला में न्यूनतम 3 कालखंड अध्यापन कार्य के साथ संकुल के विभिन्न कार्य एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित कर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। किंतु संकुल शैक्षिक समन्वयक द्वारा शासन /उच्च कार्यालय के निर्देशों का अवहेलना किया जा रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त शाला संकुल प्राचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आप के संकुल क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत संकुल शैक्षिक समन्वयक को अपने मूल शाला में तीन कालखंड अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु तत्काल निर्देशित करें , एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराएं।
बलौदा बाजार -भाटापारा में इससे पहले जारी हो चूका है , संकुल समन्वयकों के अध्यापन की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश-
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदा बाजार- भाटापारा द्वारा दिनांक 19.08.2021 को समस्त संकुल शैक्षिक समन्वयक द्वारा पदस्थ शाला में तीन कालखंड अध्यापन कराने की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी तथा सर्व विकासखंड स्रोत समन्वयक ,समग्र शिक्षा जिला बलौदा बाजार भाटापारा को पत्र जारी किया जा चूका है ।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदा बाजार भाटापारा द्वारा जारी पत्र में कहा गया था , कि शाला प्रारंभ होने के उपरांत आपके विकासखंड के अंतर्गत कार्यरत समस्त संकुल शैक्षिक समन्वयक द्वारा पदस्थ शाला में प्रति दिवस तीन कालखंड कार्य कराया जाना है | अध्यापन कार्य पूरा होने के उपरांत ही संकुल से संबंधित कार्य निष्पादित किया जाना है , जिसकी सतत मॉनिटरिंग जिला/विकासखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाना है| संकुल समन्वयक द्वारा प्रतिदिन कालखंड अध्यापन की जानकारी अनिवार्य उपलब्ध करावें।
इस सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार निर्धारित फॉर्मेट में दिनांक 31.08.2021 तक कार्यालय जिला परियोजना समग्र शिक्षा बलौदा बाजार भाटापारा में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में अध्यापन की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था ।
इन जिलों में सबसे पहले जारी हुआ था , संकुल समन्वयकों के अध्यापन की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश-
👉अधिक जानकारी के लिए आदेश का पीडीऍफ़ डाउनलोड करें 👈
जिला रायगढ़ और बलौदा बाजार-भाटापारा में संकुल समन्वयकों के अध्यापन की जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश से पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय-मुंगेली द्वारा जिले के समस्त संकुल समन्वयकों का अपने मूल शाला में तीन कालखंड अध्यापन की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया जा चुका है। वहीं विकासखंड स्त्रोत समन्वयक धमतरी द्वारा संकुल समन्वयक को अपने मूल शाला में तीन कालखंड अध्यापन तथा उसके उपरांत संकुल के अकादमी कार्यों को संपादित करने का आदेश जारी किया गया है |
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