सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु जारी हुआ निर्देश

 सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु लोक शिक्षण  संचालनालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है।  दिनांक 25.08.2021 को लोक शिक्षण संचनालय रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों का पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत विद्यार्थियों के नवीनीकरण हेतु दिनांक 15 अगस्त 2021 से पोर्टल उपलब्ध करा दिया गया है।

वही कक्षा नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के संबंध में कहा गया है कि केंद्र परिवर्तित छात्रवृत्ति हेतु भारत शासन से नए निर्देशानुसार पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है ,इसके बाद ही इन विद्यार्थियों की जानकारी अद्यतन की जा सकेगी। अर्थात फिलहाल कक्षा 1 से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों का पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत विद्यार्थियों का नवीनीकरण किया जाना है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए आदेश का पीडीऍफ़ डाउनलोड कर जरुर पढ़ें ,आदेश का पीडीऍफ़ नीचे दिया जा रहा है , उसके बाद ही छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य शुरू करें |

 छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन प्रविष्टि से पहले इन निर्देशों रखना होगा ध्यान-

 शासकीय स्कूलों के लिए छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देश-

∎ पिछले सत्र की भाँति सत्र 2021-22 में भी छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक के ही लॉगिन आईडी से ऑनलाइन प्रविष्टि किया जा सकेगा ।

∎ लोक शिक्षण संचालनालय  द्वारा जारी आदेश के अनुसार सत्र 2021-22 के लिए पात्र विद्यार्थियों का ही छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन/ अद्यतन किया जाना है । अपात्र विद्यार्थियों को पोर्टल पर पंजीयन/ नवीनीकरण/अद्यतन किए जाने व  त्रुटि पूर्ण भुगतान के लिए संबंधित छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक को ही जिम्मेदार माना जाएगा।

∎ पूर्व में जारी निर्देश अनुसार शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी का रजिस्टर का संधारण किया जाना है तथा विद्यार्थियों के जाति व आवश्यकता अनुसार आय प्रमाण पत्र, बैंक खातों की जानकारी हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक के प्रमाणित अभिलेख, मूल निवास प्रमाण पत्र (कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं) हेतु सुरक्षित रखने को कहा गया है।

अशासकीय शालाओं के लिए छात्रवृत्ति संबंधी निर्देश-

∎ अशासकीय शालाओं के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉगइन हेतु  पूर्व सत्र के अनुसार छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक /अधिकारी का पंजीयन विकास खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगइन से ही किया जाएगा।  इसके लिए  अशासकीय स्कूल के पंजीकृत शिक्षक/ अधिकारी के मोबाइल नंबर पर पहली प्रथम बार आईडी व पासवर्ड s.m.s. द्वारा भेजा जाएगा ।

∎ शासकीय शालाओं में छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक दस्तावेजों को शाला में ही सुरक्षित रखना होगा, जबकि अशासकीय शालाओं को बच्चों के छात्रवृत्ति हेतु जो भी दस्तावेज लिया गया है, उसे विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ,उसके पश्चात ही विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अभिलेखों के आधार पर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की स्वीकृति व सत्यापन  कर जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर भेजी जा सकेगी।

∎ इसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त जानकारी को भुगतान हेतु डीपीआई के लॉगिन पर भेजी जाएगी ,यदि अशासकीय शालाओं के अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान होता है, तो इसके लिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार माना गया है।

छात्रवृत्ति भुगतान हेतु शासकीय व अशासकीय शालाओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश-

➤ कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी में आते हैं उनके छात्रवृत्ति के लिए लोक सेवा केंद्र द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य किया गया है , जो edistrict.cgstate.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हो मान्य होगा।

➤ कक्षा 9 वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है यदि आधार नंबर में कोई त्रुटि है तो उसे सुधार के बाद ही पंजीयन करने को कहा गया है।

➤ स्थानीय बैंकों से चर्चा कर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु जीरो बैलेंस खाता खोलने की बात कही गई है।  जो किसी भी स्थिति में बंद न हो। 

➤ छात्रवृत्ति भुगतान हेतु एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, वह है कक्षा 9 वीं से बारहवीं के विद्यार्थियों को आधार आधारित भुगतान किया जाना है, इसलिए भुगतान के पूर्व पंजीकृत बैंक खातों में आधार सीडिंग अनिवार्य कराने को कहा गया है।


➤ लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देश में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, कि कक्षा नौवीं से 12वीं के छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों का स्वयं का ही बैंक खाता मान्य किया जाएगा , क्योंकि लाभार्थियों की जानकारी निर्धारित बिंदुओं में भारत सरकार के डीबीटी पोर्टल पर अद्यतन की जाती है, इसके साथ ही आधार नंबर और आधार सीडिंग की जानकारी भी देनी होती है।

➤ पूर्व वर्ष की भांति अस्वच्छधंधा व्यवसाय से संबंधित छात्रवृत्ति हेतु नियम अनुसार वर्तमान वर्ष का व्यवसाय पत्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर  अद्यतन किया जाना आवश्यक किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आदेश का पीडीऍफ़ डाउनलोड कर जरुर पढ़ें |


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