shikshaklbnews - छात्रा से चंपी/ मालिश करवाते शिक्षक का वीडियो वायरल , जांच के बाद विकास खंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षक को किया तत्काल प्रभाव से किया निलंबित ।
मामला सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के अंतर्गत स्थित शासकीय प्राथमिक शाला नया करकोली का है । प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक शाला करकोली में पदस्थ सहायक शिक्षक मोहम्मद शरीफ स्कूल के बरामदे में बैठकर एक छात्रा से मालिश/चम्पी करवा रहा था ।शिक्षक के उक्त हरकत पर किसी ग्रामीण की नजर पड़ गया तो उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया । वीडियो पूरे प्रदेश में तेजी से वायरल हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी में वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिये थे| जांच के पश्चात उक्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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शिक्षकीय गरिमा के खिलाफ-
प्रदेश में कोरोना की स्थिति में हो रही सुधार के मद्देनजर शाला खोलने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है , ऐसे में शिक्षक का ध्यान बच्चों के गुणवत्ता सुधार पर होना चाहिए जबकि शिक्षक वीडियो में मालिश कराते नजर आ रहा है। शिक्षक द्वारा जिस प्रकार बच्चे से चंपी /मालिश करवाया जा रहा है, वह किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता यह शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है।
जांच में हुआ वायरल वीडियो की पुष्टि-
शिक्षक द्वारा छात्रों से चंपी/ मालिश कराते वीडियो जैसे ही सक्षम अधिकारियों तक पहुंचा, तो जिलाधिकारी ने आनन-फानन में उक्त वीडियो की सत्यता की पुष्टि हेतु विकास खंड शिक्षा अधिकारी फूलसिंह मरावी के नेतृत्व में जांच टीम संबंधित स्कूल भेजा था । उक्त मामले में जांच टीम ने पाया कि शिक्षक द्वारा छात्रा से चम्पी/ मालिश कराते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है वह पूरी तरीके से सही है।
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जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित-
उक्त मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सूरजपुर द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित किया गया था । जांच टीम द्वारा उक्त मामले की जांच किया गया और जांच के उपरांत प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा था । जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर सहायक शिक्षक मोहम्मद शरीफ , शासकीय प्राथमिक शाला करकोली को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
अनुशासनहीनता का दोषी-
जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार शिक्षक का उक्त कृत्य अनुशासन हीनता के श्रेणी में आता है ,इस लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के विपरीत मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है |
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