ऐसे परिवार जहां दो व्यक्ति, माता-पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है , क्योंकि अब एक ही व्यक्ति दो पेंशन का लाभ ले सकता है। यदि आपके घर में आपके माता-पिता दोनों सर्विस में है तो इस खबर आपको जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए । हाल ही में पेंशन और पेंशनर वेलफेयर विभाग में पेंशन नियमों में बदलाव किया है जिसके अंतर्गत अब एक ही व्यक्ति दो पेंशन का लाभ ले सकता है ।
हालांकि यह नियम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है ,जिसमें दोनों का केंद्रीय कर्मचारी होना जरूरी है। यह राज्य कर्मचारियों के लिए लागू नही होता | परंतु यदि राज्य सरकारें चाहें तो राज्य कर्मचारियों के लिए एक व्यक्ति दो पेंशन का नियम लागू कर सकते हैं।
ऐसे मिलेगा दो पेंशन का लाभ-
पेंशन विभाग के अनुसार अगर पति और पत्नि दोनों सरकारी नौकरी में हैं और इनमें से किसी एक का नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है , तो फैमिली पेंशन का लाभ दोनों में से किसी एक को मिलेगा जो जिंदा हो| पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नि को और पत्नि की मृत्यु हो जाती है तो पति को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा , अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जीवित बच्चे को माता और पिता दोनों की पेंशन का फायदा दिया जायेगा |
इसे भी पढ़ें - पुरानी पेंशन के समर्थन में विधायक ने ठुकराया अपना पेंशन
विधवा या तलाकशुदा बेटी के मामले में पेंशन विभाग का ये है कहना-
पेंशन विभाग के अनुसार फैमिली पेंशन का लाभ किसी विधवा या तलाकशुदा बेटी को तभी मिलेगा जब उसकी पति की मृत्यु या तलाक माता पिता के जीवित रहने के दौरान हुआ हो। तलाक के ऐसे मामले जहां सरकारी कर्मचारी के आश्रित बेटी को फैमिली पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब तलाक का केस किसी कम्पिटेंट कोर्ट में चल रहा है इस दौरान वह कर्मचारी या पेंशनर जीवित रहा हो और उसके मृत्यु के बाद तलाक मिला हो तो यह नियम लागू होता है इस परिस्थिति में फैमिली पेंशन तलाक के दिन से जोड़ा जाएगा ।
इसका मतलब है कि यदि किसी शासकीय कर्मचारी या पेंशनर की बेटी का तलाक उनके माता पिता के मृत्यु के बाद हुआ है तो उनको पर परिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
इसे भी पढ़ें - nps में सरकार करने जा रहा है ,बड़ा बदलाव अब निकल सकेंगे इनती राशि
अविवाहित बेटी के संबंध में पेंशन का यह है प्रावधान-
इस संबंध में पेंशन विभाग का कहना है कि फैमिली पेंशन क्लेम करने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है | अविवाहित बेटी तब तक फैमिली पेंशन का लाभ ले सकती है जब तक उसकी शादी ना हुई हो , अगर बेटी विधवा हो या तलाकशुदा हो तो दोबारा शादी होने तक फैमिली पेंशन का लाभ ले सकती है | वहीं अगर बेटी अविवाहित है तो जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाती वह फैमिली पेंशन का लाभ लेने का अधिकार रखती है।
दिव्यांग बच्चे के मामले सरकार ले सकती है बड़ा फैसला -
पेंशन विभाग को पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के बच्चे दिव्यांग है , तो उनके लिए सरकार फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है इसके बारे में विचार चल रहा है , इन बच्चों की भलाई और पालन-पोषण को देखते हुए फैमिली पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है ।
सरकार को इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव करने होंगे , बदलाव की भी तैयारी चल रही है। किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के बाद उसके दिव्यांग बच्चे को पेंशन रूल 1972 के तहत फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए , इसके लिए नियमों में बदलाव का निर्देश दिया गया है |
👉पेंशन से जुड़े यदि कोई सवाल है यहाँ क्लिक करें यहाँ से मिलेगा आपके प्रश्नों का जवाब 👈
माता-पिता में से किसी एक का केंद्रीय कर्मचारी और दूसरे का राज्य कर्मचारी होने पर क्या एक व्यक्ति को दो पेंशन का लाभ मिलेगा-
अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यदि माता-पिता में से कोई एक केंद्रीय कर्मचारी हो और दूसरा राज्य कर्मचारी हो तो क्या दो पेंशन का लाभ मिल सकता है । इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुआ है | यदि आपको भी लगता इस सवाल क्या हो सकता है , तो उपर दिए गये लिंक में जाएँ ,यहाँ से आपको जवाब मिल सकता है |
0 Comments