दो अलग -अलग मामलों में प्रधान पाठक सहित तीन शिक्षक निलम्बित

रायपुर - गरियाबंद जिले में दो अलग-अलग मामलों में प्रधान पाठक सहित 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार तीनों ही शिक्षकों पर अनुशासनहीनता तथा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का आरोप सिद्ध होने पर उन्हें निलम्बित किया गया है | 

प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 सितंबर को गरियाबंद जिले के , मैनपुर विकास खण्ड के अंतर्गत मिडिल स्कूल ढोर्रा के प्रधान पाठक शशि शेखर पांडे और शिक्षक  खिर सिंह नेताम नशे के हालत में स्कूल पहुंचे थे। नशे में धुत दोनों ही शिक्षक छोटी-छोटी बातों पर बच्चों को डांट फटकार लगाते थे । बच्चों ने जब इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी तो, ग्रामीणों ने शिक्षक को रंगे हाथों पकड़ लिया।

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वही एक और मामले में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोभांठा , विकासखंड मैंनपुर में पदस्थ शिक्षक प्रकाश कुमार भोई 27 अगस्त को कक्षा में छात्रों से गाली गलौज किया था। जिसकी शिकायत होने पर उसके खिलाफ जांच की कार्यवाही की गई थी ,जांच में मामला सही पाए जाने पर शिक्षक प्रकाश कुमार भोई को इस अशोभनीय कृत्य के लिए निलंबित कर दिया गया है।

 संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर ने जारी किया निलंबन आदेश-

गरियाबंद जिले के विकासखंड मैनपुर के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ढोर्रा तथा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोभांठा के शिक्षकों का निलंबन आदेश संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा जारी किया गया है।

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 निलंबित शिक्षकों को दिया जायेगा , जीवन निर्वाह भत्ता -

 कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार प्रधान पाठक सहित तीनों शिक्षकों को निलंबन अवधि में निम्नानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 तीनों ही शिक्षकों पर सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3(1)के (एक) (दो) (तीन) तथा नियम 23 के (ख) (ग) के उल्लंघन का आरोप-

 कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार तीनों ही शिक्षकों का कृत्य अशोभनीय होने के साथ ही पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर कदाचार है । उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) के (एक) (दो) (तीन) तथा नियम 23 (ख) (ग) का उल्लंघन है।  इसलिए तीनों ही शिक्षकों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय किया गया है ,निर्धारित-

तीनों ही निलंबित शिक्षकों का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी मैनपुर, जिला गरियाबंद रहेगा । इस प्रकार निलम्बित शिक्षकों को विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देना होगा |

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